मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में चार संशोधन विधेयकों को कैबिनेट की मंजूरी
रायपुर ! शासकीय नौकरियों में अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में संशोधन पर आज कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। अब विवाहित पुत्री को भी अनुकंपा नियुक्ति का लाभ मिलेगा। लेकिन इसके लिए माता-पिता की अनुमति जरूरी होगी। अपर श्रम उपायुक्त के एक और पद को मंजूरी दी गई है। विधानसभा के बजट सत्र में पेश होने वाले 4 संशोधन विधेयक को भी मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति दी है।
मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को विधानसभा स्थित परिसर में कैबिनेट की बैठक हुई। हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने अनुकंपा नियुक्ति के नियम शिथिल करने का निर्णय लिया। अब तक अनुकंपा नियुक्ति केवल सरकारी कर्मचारी के निधन होने पर उनके अविवाहित भाई या पुत्रों को मिलती थी। बैठक में चार संशोधन विधेयक अनुमोदित किये गये। छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम (संशोधन) विधेयक 2016, छत्तीसगढ़ नगर पालिका (संशोधन) विधेयक 2016, छत्तीसगढ़ राज्य में अनाधिकृत विकास को नियमित करने के लिए छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास का नियमितिकरण अधिनियम 2002 में संशोधन के लिए विधेयक। मुख्यमंत्री के बजट भाषण वर्ष 2016-17 में कर प्रस्तावों के संबंध में की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2005 में संशोधन के लिए विधेयक को स्वीकृति दी गई। श्रम विभाग द्वारा संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के कल्याण के लिए कार्य योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए श्रमायुक्त संगठन के अंतर्गत अपर श्रम उपायुक्त के एक अतिरिक्त पद की स्वीकृति का निर्णय लिया गया।