• निजी मकान पर होर्डिंग्स लगाने के लिए भी लेनी होगा अनुमति

    ग्वालियर। यदि आप किसी के निजी मकान पर होर्डिंग्स लगा रहे हैं तो केवल भवन स्वामी से परमिशन लेने से काम नहीं चलेगा, आपको नगर निगम में शुल्क जमा कराकर अनुमति भी लेनी होगी। नगर निगम कमिश्नर अनय द्विवेदी ने मंगलवार को आयोजित बैठक में विज्ञापन एजेंसी संचालकों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ऐसा नहीं किया तो हमारे पास बहुत नियम हैं जिसके तहत हम जब चाहें आपके होर्डिंग्स उखाड़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको तीन दिन का अल्टीमेटम दे रहा हूं, इस दौरान शहर में खतरनाक स्थिति में लगे, जर्जर भवनों एवं यातायात में बाधक होर्डिंग्स को आप खुद ही उखाड़ लें। यदि ऐसा नहीं किया तो चौथे दिन से हम होर्डिंग्स हटाना शुरू कर देंगे। ऐसे में जो नुकसान होगा, उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे।...

    ग्वालियर। यदि आप किसी के निजी मकान पर होर्डिंग्स लगा रहे हैं तो केवल भवन स्वामी से परमिशन लेने से काम नहीं चलेगा, आपको नगर निगम में शुल्क जमा कराकर अनुमति भी लेनी होगी। नगर निगम कमिश्नर अनय द्विवेदी ने मंगलवार को आयोजित बैठक में विज्ञापन एजेंसी संचालकों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ऐसा नहीं किया तो हमारे पास बहुत नियम हैं जिसके तहत हम जब चाहें आपके होर्डिंग्स उखाड़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको तीन दिन का अल्टीमेटम दे रहा हूं, इस दौरान शहर में खतरनाक स्थिति में लगे, जर्जर भवनों एवं यातायात में बाधक होर्डिंग्स को आप खुद ही उखाड़ लें। यदि ऐसा नहीं किया तो चौथे दिन से हम होर्डिंग्स हटाना शुरू कर देंगे। ऐसे में जो नुकसान होगा, उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे।


    जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम ने शहर में अवैध, जर्जर भवनों पर लगे एवं यातायात में बाधक होर्डिंग्स के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी है। करीब एक दर्जन होर्डिंग्स उखाड़े भी जा चुके हैं। बैठक में जब विज्ञापन एजेंसी संचालकों ने कहा कि हम अनुमति मांगते हैं, लेकिन निगम अधिकारी देते ही नहीं थे, इतना ही नहीं हमें कभी स्थान भी तय करके नहीं बताया गया। इस पर कमिश्नर ने कहा कि अब तक जो गड़बड़ियां हुई हैं मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन अब ऐसी गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसके अलावा जो स्थान निगम तय करेगा वहीं पर आप होर्डिंग्स लगा सकेंगे।

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