रायग़ढ़ । नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म के आरोपी को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। नवापारा की 16 वर्षीय नाबालिग 9 अप्रैल 2014 को अपने घर में अकेली थी। वहीं परिवार के अन्य सदस्य किसी काम से घर से बाहर गए थे। इसी दौरान सूनेपन का फायदा उठाकर गांव का ही लक्ष्मी उर्फ छोटे सारथी 20 पिता सुकलाल आया और लड़की को शादी का झांसा देकर उसे भगा ले गया।
परिवार के सदस्यों के घर आने पर पड़ोस की महिला ने उसकी जानकारी दी। जिसके बाद लड़की की काफी खोजबीन की लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। जिसपर उसके खिलाफ घरघोड़ा थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने आरोपी युवक के विरुद्घ धारा 363,366 दर्ज कर उसकी खोजबीन शुरू की। वहीं कुछ दिन बाद उसको गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस द्वारा लड़की का मुलायजा कराने पर पता चला कि उसके साथ दुष्कर्म भी हुआ है। पुलिस ने धारा 376 धारा और जोड़ते हुए आरोपी को रिमांड पर जेल दाखिल करा दिया। इस मामले में न्यायालय में चली बहस के बाद सोमवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश योगेश पारिक ने आरोपी आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी लोक अभियोजक पीएन गुप्ता ने की।