• मप्रः कंपनी में काम करने के लिए एक अप्रैल से पहले कराना होगा रजिस्ट्रेशन

    ग्वालियर। मध्य विद्युत वितरण कंपनी के सीएमडी विवेक पोरवाल ने शुक्रवार को रोशनी घर में ठेकेदारों की बैठक ली। उनको निर्देशित किया कि कंपनी में काम करना है तो 1 अप्रैल से पहले रजिस्ट्रेशन कराएं। इसके लिए 5 लाख रुपए कंपनी के पास जमा करने होंगे। इस रजिस्ट्रेशन के बाद कंपनी में काम मिल सकेगा।...

    ग्वालियर। मध्य विद्युत वितरण कंपनी के सीएमडी विवेक पोरवाल ने शुक्रवार को रोशनी घर में ठेकेदारों की बैठक ली। उनको निर्देशित किया कि कंपनी में काम करना है तो 1 अप्रैल से पहले रजिस्ट्रेशन कराएं। इसके लिए 5 लाख रुपए कंपनी के पास जमा करने होंगे। इस रजिस्ट्रेशन के बाद कंपनी में काम मिल सकेगा।

    स्वयं का ट्रांसफार्मर, अनुदान योजना आदि बिजली कार्यों में ठेकेदार धांधली कर रहे थे। साथ ही कार्य में भी शिकायतें आ रही थीं। अभी तक उपभोक्ता किसी भी ठेकेदार से कार्य करा लेते थे, जिससे बिजली आपूर्ति लड़खड़ा रही थी। इसमें पारदर्शिता लाने के लिए नया पोर्टल तैयार किया गया है। इस वेब पोर्टल पर ठेकेदारों की सूची जारी की जाएगी।

    पोर्टल पर जारी सूची में से ही उपभोक्ताओं को ठेकेदार का चुनाव करना होगा। निर्माण कार्य का एस्टीमेट तैयार होने के बाद ठेकेदार के नाम से वर्क ऑर्डर जारी होगा। अगर ठेकेदार समय सीमा में काम नहीं कर पाता है तो उसे काम पूरा करने के लिए एक मौका मिलेगा। उसके बाद भी काम पूरा नहीं कर पाता है तो ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा। उसकी सिक्युरिटी जब्त कर ली जाएगी।


    ठेकेदार को 5 लाख रुपए जमा करके ए क्लास इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रेक्टर का रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसमें नाम, पता, मोबाइल नंबर, ई-मेल की जानकारी देनी होगी। यह जानकारी पोर्टल पर डाली जाएगी। इसके अलावा इस योजना में नए ठेकेदारों को भी इसका लाभ मिल सकेगा। जिन्हें अनुभव कम है, उन्हें छोटे काम दिए जाएंगे।

    - कंपनी के पास सिक्युरिटी जमा नहीं होने की वजह से ठेकेदार गलत काम करते थे। घटिया काम की अधिक शिकायतें रहती थीं। मानकों के अनुसार काम नहीं किया जा रहा था। इसे रोकने के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है। नई व्यवस्था के तहत काम अच्छा होगा और उपभोक्ताओं को सर्विस भी अच्छी मिलेगी।

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