• एटीएम से नकली नोट निकलने पर बैंक नही होगा जिम्मेदार

    नई दिल्ली। बाजार में नकली नोट मिलने की बात तो आपने सुनी होगी लेकिन अभी भी पिछले कुछ दिनों से एटीएम से भी नकली नोट मिलने की बात सामने आ रही है। इसमें लेकिन दिक्कत यह आ गई है कि बैंक एटीएम में किसी भी प्रकार से नकली नोट आने की बात से इंकार कर रहे है तथा उनका कहना है कि उपभोक्ताओं की लापरवाही से ही उन्हें बाजार से नकली नोट मिलता है। जिन्हें एटीएम में मिलने का नाम दे दिया जाता है।...

    नई दिल्ली। बाजार में नकली नोट मिलने की बात तो आपने सुनी होगी लेकिन अभी भी पिछले कुछ दिनों से एटीएम से भी नकली नोट मिलने की बात सामने आ रही है। इसमें लेकिन दिक्कत यह आ गई है कि बैंक एटीएम में किसी भी प्रकार से नकली नोट आने की बात से इंकार कर रहे है तथा उनका कहना है कि उपभोक्ताओं की लापरवाही से ही उन्हें बाजार से नकली नोट मिलता है। जिन्हें एटीएम में मिलने का नाम दे दिया जाता है।

    नियमानुसार उपभोक्ता के पास नकली नोट पाए जाने पर बैंकों द्वारा तत्काल ही उस नोट को नष्कर पुलिस प्रकरण में भी भेजा जाता है। हालांकि अधिकांश समय बैंकों द्वारा नकली नोट पाए जाने पर उसके नंबर लिखकर नष्ट कर दिए जाते हैं। ऐसी स्थिति से बचने के लिए उपभोक्ता को भी कुछ सावधानी बरतनी होगी ताकि ऐसी स्थिति का सामना वह आसानी से कर सके। उपभोक्ता को ऐसी स्थिति में थोड़ी सी हिम्मत व समझ-बूझ का परिचय देना होगा।

    एटीएम में पैसे डालने का काम उनके द्वारा प्राइवेट एजेंसियों को ठेके पर दिया जाता है और उनके कर्मचारी ही एटीएम में पैसे डालते है। पैसे डालने के पहले ही मशीनों द्वारा अच्छी तरह से नोट जांच लिए जाते है कि वे नकली तो नहीं है। उसके बाद ही नोट डाले जाते है। इसलिए एटीएम में नकली नोट मिलने का चांसेस जीरो फीसदी हैं। बैंकों को एटीएम में नए नोट डालने के निर्देश है। जिस एटीएम से पैसे निकाले गए है उसकी रसीद होनी चाहिए। नकली नोट पाए जाने के तुरंत बाद इसकी शिकायत संबंधित बैंक के उच्चाधिकारी से करें। शिकायत के बाद ही बैंक अपनी तरफ से इसकी जांच करवाएगा तथा सही पाए जाने पर ही उपभोक्ता के पक्ष में फैसला होगा।


    स्टेट बैंक की तरह इन दिनों दूसरे बैंक भी पैसा जमा करने का शुल्क लेने की तैयारी में लगे है। बैंकिंग सूत्रों का कहना है कि दिसंबर दूसरे हफ्ते से या नए साल से अन्य कई बैंक भी पैसे जमा करने के शुल्क लेने लगेंगे। मालूम हो कि पिछले महीने से स्टेट बैंक ने कैश डिपॉजिट मशीन से पैसे जमा कराने पर 25 रुपए शुल्क तय कर दिया है। इसमें भी खास बात यह है कि स्टेट बैंक की किसी भी शाखा में जहां आपका खाता है।

    वहां भी मशीन से पैसे जमा कराने पर शुल्क कटेगा। बैंकिंग सूत्रों का कहना है कि इन दिनों शासकीय बैंकों के साथ ही कई निजी बैंक भी उपभोक्ता से इस प्रकार से कैश डिपॉजिट मशीन पर शुल्क लेने की तैयारी में है। बताया जाता है कि बैंकों को आरबीआई की ओर से स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वे अपना एनपीए कम कर अधिक से अधिक कारोबार की ओर ध्यान दें।

     

अपनी राय दें