• राहुल की नागरिकता का मामला : सर्वोच्च न्यायालय का तत्काल सुनवाई से इनकार

    नई दिल्ली, ! सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के ब्रिटेन का नागरिक होने के आरोपों की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराये जाने संबंधी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से आज इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश एच एल दत्तू के नेतृत्व वाली खंडपीठ ने शर्मा की याचिका पर सुनवाई के बाद कहा, इस मामले की तत्काल सुनवाई की कोई जरुरत नहीं है। ...

    राहुल पर ब्रिटेन का नागरिक होनेे का लगा    है आरोप  याचिकाकर्ता ने की सीबीआई जांच की मांग नई दिल्ली, !   सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के ब्रिटेन का नागरिक होने के आरोपों की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराये जाने संबंधी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से आज इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश एच एल दत्तू के नेतृत्व वाली खंडपीठ ने शर्मा की याचिका पर सुनवाई के बाद कहा, इस मामले की तत्काल सुनवाई की कोई जरुरत नहीं है। शर्मा ने इस मामले में तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया था। याचिकाकर्ता मनोहर लाल शर्मा ने सर्वोच्च न्यायालय में दायर अपनी जनहित याचिका में आरोप लगाया है कि गांधी ने ब्रिटेन के रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज में दायर किए दस्तावेजों में खुद को ब्रिटेन का नागरिक घोषित किया है। उन्होंने इस मामले की सीबीआई जांच करने और इसकी जांच रिपोर्ट केवल सर्वोच्च न्यायालय में दायर करने के निर्देश देने की मांग की। शर्मा ने अपनी याचिका में कहा कि गांधी ने लोकसभा सदस्य बनने के बावजूद अपने ब्रिटिश नागरिक होने की सूचना दी। ऐसा करके उन्होंने चुनाव प्रक्रिया के साथ धोखा किया। कोई भी विदेशी नागरिक भारतीय संसद का सदस्य नहीं बन सकता। उन्होंने कहा कि कुछ रिपोर्टों के अनुसार अगर गांधी ने ब्रिटिश नागरिकता वापस कर दी थी तो उन्हें सभी को इसकी सूचना देनी चाहिए थी। याचिकाकर्ता ने सर्वोच्च न्यायालय से चुनाव आयोग को निर्देश जारी करने की मांग की कि आयोग प्रत्येक उम्मीदवार से एक हलफनामा दायर करने के लिए कहे, जिसमें यह उल्लेख हो कि वह भारत का नागरिक है और इस संबंध में दस्तावेज भी पेश किए जाए।


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