• व्यवसायिक वाहनों को देना होगा अधिभार

    नई दिल्ली ! सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण पर काबू पाने के लिए सख्त रवैया अपनाते हुए दिल्ली में प्रवेश करने वाले हल्के और भारी व्यावसायिक वाहनों पर क्रमश: 700 रुपए और 1300 रुपए का प्रदूषण अधिभार लगाया है।...

     भारी वाहनों से 1300 रुपए तक वसूला जाएगा  ये अधिभार टोल टैक्स के अलावा लागू होंगे नई दिल्ली !    सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण पर काबू पाने के लिए सख्त रवैया अपनाते हुए दिल्ली में प्रवेश करने वाले हल्के और भारी व्यावसायिक वाहनों पर क्रमश: 700 रुपए और 1300 रुपए का प्रदूषण अधिभार लगाया है। मुख्य न्यायाधीश एच एल दत्तू की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने आज अपने आदेश में कहा कि राजधानी में प्रवेश करने वाले हल्के व्यावसायिक वाहनों से प्रदूषण अधिभार के तौर पर 700 रुपए और भारी वाहनों से 1300 रुपए वसूले जाएंगे। ये अधिभार टोल टैक्स के अलावा होंगे। न्यायालय ने कहा कि उनका यह आदेश एक नवम्बर से लागू होगा। यह आदेश प्रयोग के तौर पर चार महीने के लिए लागू होगा, अर्थात् आदेश की मीयाद 29 फरवरी तक होगी। यह कर ऐसे वाहनों पर भी लगाया जाएगा, जो दूसरे राज्यों तक जाने के क्रम में दिल्ली के रास्ते से गुजरते हैं और यहां की हवा को प्रदूषित करते हैं। उल्लेखनीय है कि शीर्ष अदालत ने गत नौ अक्टूबर को ही स्पष्ट कर दिया था कि एम्बुलेंस, दूध, पेट्रोल, डीजल, फल, सब्जियां और अन्य खाद्य पदार्थ लेकर दिल्ली आने वाले वाहनों को इस कर से छूट दी जाएगी। न्यायालय ने यह भी कहा था कि दिल्ली नगर निगम के टोल बूथ पर व्यावसायिक वाहनों से यह पर्यावरण कर इक_ा किया जाएगा।


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