• 'आधार' मामले में पीठ का गठन आज!

    नई दिल्ली ! सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को आश्वस्त किया कि वह विशिष्ट पहचान संख्या (आधार) के इस्तेमाल संबंधी अंतरिम आदेश में संशोधन संबंधी याचिकाओं की सुनवाई के लिए कल शाम तक वृहद् पीठ गठित कर देगा।...

    सर्वोच्च न्यायालय का केेंद्र को जल्द पीठ गठन का आश्वासन नई दिल्ली !   सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को आश्वस्त किया कि वह विशिष्ट पहचान संख्या (आधार) के इस्तेमाल संबंधी अंतरिम आदेश में संशोधन संबंधी याचिकाओं की सुनवाई के लिए कल शाम तक वृहद् पीठ गठित कर देगा। एटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने मुख्य न्यायाधीश एच एल दत्तू की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष मामले का विशेष उल्लेख (मेन्शन) किया तथा वृहद् पीठ के त्वरित गठन का अनुरोध किया। विभिन्न पक्षों के वकीलों ने भी रोहतगी का समर्थन किया। रोहतगी ने दलील दी कि आधार कार्ड के इस्तेमाल को जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अलावा अन्य विकास योजनाओं के लिए लागू करने की अनुमति नहीं दिए जाने से ये योजनाएं प्रभावित हो रही हैं। उनकी दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति दत्तू ने कहा, मुझे कल शाम तक का समय दीजिए। दरअसल मुझे इसके लिए नौ न्यायाधीशों को चिन्हित करना होगा। नौ न्यायाधीशों को केवल इसी मामले के लिए अलग कर देने के बाद बाकी के मामलों का क्या होगा। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय से उसकी एक याचिका की सुनवाई के लिए एक संविधान पीठ गठित करने का अनुरोध किया। याचिका में विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं के तहत लाभ देने के लिए तथा बैंकिंग एवं वित्तीय लेन-देन में आधार के उपयोग को अनुमति देने का अनुरोध किया गया है। महान्यायवादी मुकुल रोहतगी ने प्रधान न्यायाधीश एच.एल. दत्तू की अध्यक्षता वाली पीठ से 11 अगस्त के आदेश के स्पष्टीकरण/संशोधन से संबंधित उनकी याचिका की सुनवाई के लिए वृहद पीठ गठित करने का अनुरोध किया, जिस पर अदालत ने कहा कि इतनी जल्दी सुनवाई के लिए बड़ी पीठ का गठन कर पाना काफी कठिन होगा।


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