गोरखपुर । बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अध्यक्ष लालू प्रसाद के बीफ (गोमांस) वाले विवादित बयान को लेकर गोरखपुर के दीवानी न्यायालय स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायालय (एसीजेएम अदालत) में मंगलवार को उनके खिलाफ परिवाद दर्ज कराया गया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया है। गोरखपुर निवासी विष्णु जायसवाल ने अपने वकील अवनीश गुप्ता के माध्यम से एसीजेएम-1 के यहां लालू यादव के बयान पर मुकदमा दर्ज किए जाने के लिए परिवाद दाखिल किया।
वादी का कहना है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव ने तीन अक्टूबर को टीवी पर बयान दिया था कि हिंदू भी बीफ खाते हैं। लालू के इस बयान से हिंदू जन भावना को आघात पहुंचा है। ऐसे में किसी को भी किसी धर्म के खिलाफ अनर्गल बोलने का हक नहीं है। वादी ने कहा कि उसने इस मामले में थाने और एसएसपी तक को लालू प्रसाद यादव के विरुद्घ मुकदमा दर्ज किए जाने को लेकर तहरीर दी थी। लेकिन, पुलिस ने मुकदमा नहीं दर्ज किया। परेशान होकर उसने एसीजेएम (प्रथम) गोरखपुर दीवानी न्यायालय में परिवाद दायर किया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया है। गौरतलब है कि उप्र के दादरी में पिछले दिनों गोमांस खाने की अफवाह को लेकर एक व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद लालू ने यह विवादास्पद बयान दिया था।