• मानेसर जमीन विवाद : सीबीआई जांच में दखल से सुप्रीम कोर्ट का इन्कार

    नयी दिल्ली ! उच्चतम न्यायालय ने हरियाणा के मानेसर में जमीन अधिग्रहण के मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की जांच में दखल देने से आज इन्कार कर दिया। न्यायालय ने उस अंतरिम आदेश को बदलने से भी इंकार कर दिया, जिसमें विवादित जमीन पर कोई भी निर्माण कार्य करने पर रोक लगाई गई है।...

    नयी दिल्ली !   उच्चतम न्यायालय ने हरियाणा के मानेसर में जमीन अधिग्रहण के मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की जांच में दखल देने से आज इन्कार कर दिया। न्यायालय ने उस अंतरिम आदेश को बदलने से भी इंकार कर दिया, जिसमें विवादित जमीन पर कोई भी निर्माण कार्य करने पर रोक लगाई गई है। शीर्ष अदालत ने कहा कि वह इस मामले की सुनवाई सीबीआई की रिपोर्ट के बाद करेगी। मानेसर में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान करीब 912 एकड़ जमीन के अधिग्रहण के लिए अधिसूचना जारी की गई थी, लेकिन उसी दौरान डीएलएफ एवं कुछ और बिल्डरों ने किसानों से संपर्क किया तथा जमीन ले ली। इसके बाद हरियाणा सरकार ने अधिसूचना रद्द कर दी। तत्पश्चात किसान सीबीआई जांच की मांग लेकर न्यायालय पहुंचे थे, जबकि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। न्यायालय ने इस मामले में नोटिस जारी करने के साथ ही इस जमीन पर किसी भी निर्माण पर रोक लगा दी थी। बिल्डरों ने सीबीआई जांच का न्यायालय में विरोध किया था। उनका कहना था कि सरकार बदले की कार्रवाई कर रही है। उन्होंने न्यायालय से अप्रैल 2015 के अंतरिम आदेश को संशोधित करने का आग्रह किया, जिसमें किसी भी निर्माण पर रोक लगाई गई है। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने रोक हटाने से इंकार कर दिया।


अपनी राय दें