• आधार कार्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुना सकता है फैसला

    नयी दिल्ली ! उच्चतम न्यायालय विशिष्ट पहचान संख्या (आधार) के इस्तेमाल संबंधी आदेश में संशोधन को लेकर रिजर्व बैंक, पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) और अन्य की याचिकाओं पर कल अपना आदेश सुना सकता है।...

    नयी दिल्ली !   उच्चतम न्यायालय विशिष्ट पहचान संख्या (आधार) के इस्तेमाल संबंधी आदेश में संशोधन को लेकर रिजर्व बैंक, पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) और अन्य की याचिकाओं पर कल अपना आदेश सुना सकता है। आधार संख्या के इस्तेमाल को लेकर शीर्ष अदालत के 11 अगस्त के आदेश में संशोधन के लिए रिजर्व बैंक, सेबी और गुजरात एवं झारखंड सरकार के अलावा भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई), बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) तथा पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने भी अनुरोध किया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने भी न्यायालय से आधार कार्ड के संबंध में अपने गत 11 अगस्त के अंतरिम आदेश पर स्पष्टीकरण मांगा है। इन तीनों संस्थानों ने अपनी याचिकाओं में पहचान के लिए आधार के इस्तेमाल की इजाजत मांगी है। न्यायालय ने आज सुनवाई के दौरान कहा कि वह इस मामले में कल कोई आदेश जारी करेगा। इस याचिका में आरबीआई ने पहचान के लिए आधार के इस्तेमाल की इजाजत मांगी है, जबकि सेबी ने सिक्योरिटी मार्केट में ‘नो योर कस्टमर’ (केवाईसी) उपायों के लिए आधार के इस्तेमाल की मांग की है। यूआईडीएआई ने आधार कार्ड को केवल जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) तक सीमित न करने की अपील की है। यूआईडीएआई ने आधार का इस्तेमाल दूसरी सरकारी सेवाओं में करने की इजाजत देने की मांग की है।


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