• जम्मू-कश्मीर में दो महीने के लिए गोमांस से पाबंदी हटी

    नई दिल्ली । देश के सर्वोच्च न्यायालय ने आज जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट की जम्मू बेंच के ऑर्डर को दो महीनों के लिए सस्पेंड कर दिया है। यानी इस दौरान जम्मू-कश्मीर में बीफ की खरीदा और बेचा जा सकता है। जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से कहा कि उन विधिक प्रावधानों की वैधता जांचने के लिए तीन न्यायाधीशों की एक पीठ गठित किया जाए, जो राज्य में गोवध और गोमांस बिक्री पर प्रतिबंध लगाते हैं। ...

    नई दिल्ली । देश के सर्वोच्च न्यायालय ने आज जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट की जम्मू बेंच के ऑर्डर को दो महीनों के लिए सस्पेंड कर दिया है। यानी इस दौरान जम्मू-कश्मीर में बीफ की खरीदा और बेचा जा सकता है। जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से कहा कि उन विधिक प्रावधानों की वैधता जांचने के लिए तीन न्यायाधीशों की एक पीठ गठित किया जाए, जो राज्य में गोवध और गोमांस बिक्री पर प्रतिबंध लगाते हैं।


    प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एच.एल. दत्तू और न्यायमूर्ति अमिताव रॉय ने उच्च न्यायालय की जम्मू पीठ के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसके तहत राज्य के पुलिस प्रमुख को राज्य में रणबीर दंड संहिता के प्रावधानों को लागू करने का निर्देश दिया था। ये प्रावधान राज्य में गोमांस पर प्रतिबंध लगाते हैं। न्यायालय ने यह आदेश उच्च न्यायालय की जम्मू और श्रीनगर पीठ द्वारा पारित परस्पर विरोधी आदेशों के बाद दिया है। जम्मू पीठ ने पुलिस प्रमुख को राज्य में गोमांस की बिक्री पर रोक लगाने के लिए कहा था, जबकि श्रीनगर पीठ ने गोमांस पर प्रतिबंध संबंधी प्रावधानों की वैधता को चुनौती देते हुए नोटिस जारी किया था। श्रीनगर पीठ ने कहा था कि अगर राज्य की विधायिका इन प्रावधानों को खत्म या संशोधित करना चाहती है, तो न्यायालय में इस मामले का लंबित होना विधानसभा के रास्ते में नहीं आएगा।

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