पटना ! जातिवादी टिप्पणी और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की कथित अवहेलना के आरापों में एक अवकाश प्राप्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमों और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के खिलाफ मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में आज एक शिकायती मुकदमा दाखिल किया ।
पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में यह शिकायती मुकदमा पूर्व अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश बृन्दा पाठक ने अपने वकील राजीव पाठक के मार्फत भारतीय दंड विधान की धारा 153 ए ,बी, 153 बी , 171 एफ एवं 171 जी तथा जन प्रतिनिधित्व की धारा 125 के आरोपों के तहत दायर किया है ।
शिकायर्ता ने मुकदमें में लालू यादव की राघोपुर में 28 सितम्बर को हुयी चुनावी सभा में दिये गये उस वक्तव्य को जातिवाद फैलाने वाला और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम का उल्लंघन बताया ।