इलाहाबाद ! इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के सचिव संजय कुमार सिंह की एम.ए. की मार्कशीट में अंक बढ़ाने के खुलासे के बाद कानपुर विश्वविद्यालय द्वारा पेश दस्तावेज सीलबंद कर लिया है।
न्यायालय ने प्रमुख सचिव उच्चशिक्षा से सचिव के चयन दस्तावेजों के साथ कल तक व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है।
न्यायमूर्ति अरूण टंडन तथा न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र की खण्डपीठ ने धीरेन्द्र सिंह की याचिका पर आज यह आदेश दिया । न्यायालय ने 28 सितम्बर को राज्य सरकार से सचिव की नियुक्ति की पत्रावली पेश करने तथा प्रमुख सचिव का हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था।
राज्य सरकार के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि प्रमुख सचिव का तबादला हो चुका है तथा नये प्रमुख सचिव बने अधिकारी ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया है। जिसकी वजह से हलफनामा दाखिल नहीं हुआ। न्यायालय से समय मांगा गया लेकिन अदालत ने एक दिन का ही समय दिया है। विश्वविद्यालय के अधिवक्ता नीरज तिवारी का कहना था कि तीन सदस्यीय कमेटी से सचिव के अंक पत्र की जांच करायी गयी। जिसमें पाया गया कि बैक परीक्षा के बाद एम.ए. में मिले 206 अंकों को 248 अंक बना दिये गये हैं। दस्तावेजों में ओवरराइटिंग की गयी हैं। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है।