• बुंदेलखंड मेडीकल कालेज की अव्यवस्था पर हाईकोर्ट का नोटिस

    जबलपुर ! सागर स्थित बुंदेलखंड मेडिकल कालेज की बदहाल स्थिति को लेकर स्थानीय विधायक ने हाईकोर्ट की शरण ली है। जिसमें कहा गया है कि मान्यमा समाप्त होने के बाद कालेज में एमबीबीएस की एक भी सीट आवंटित नहीं की गई है, जिसकी वैधानिकता को चुनौती देते हुए यह मामला दायर किया गया है।...

    जबलपुर !  सागर स्थित बुंदेलखंड मेडिकल कालेज की बदहाल स्थिति को लेकर स्थानीय विधायक ने हाईकोर्ट की शरण ली है। जिसमें कहा गया है कि मान्यमा समाप्त होने के बाद कालेज में एमबीबीएस की एक भी सीट आवंटित नहीं की गई है, जिसकी वैधानिकता को चुनौती देते हुए यह मामला दायर किया गया है।  जस्टिस राजेन्द्र मेनन और जस्टिस एसके सेठ की युगलपीठ ने मामले में रा’य शासन के मेडीकल चिकित्सा शिक्षा विभाग, एमसीआई व सागर मेडीकल कालेज सहित मप्र एमसीआई को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिये है। यह मामला सागर के क्षेत्रीय विधायक शैलेन्द्र कुमार जैन की ओर से दायर किया गया है। जिसमें कहा गया है नये-नये मेडिकल कालेज खोलने की घोषणा करने के बजाएं जो मेडिकल कालेज अस्तित्व में है उन्हें वित्तीय सहायता देकर पर्याप्त सुविधाए मुहैया कराने पर ध्यान देना चाहिये। आवेदक का कहना है कि शासन की जिम्मेदारी के अभाव में यदि बुंदेलखंड मेडिकल कालेज बंद होता है तो व्यापक जनहित प्रभावित होगा और अध्यनरत् छात्रों का भविष्य भी अंधकारमय हो जायेगा। आवेदक की ओर से अधिवक्ता रामेश्वर पी सिंह ने न्यायालय को बताया कि वर्ष 2009 से संचालित सागर मेडिकल कालेज में शासन की अनदेखी के कारण पर्याप्त सुविधाएं नही थी। जिसके बाद एमसीआई ने उसकी मान्यता समाप्त कर दी और सत्र 2015-16 में एमबीबीएस की एक भी सीट आवंटित नहीं की गई, जिससे कालेज का असितत्व खतरें में पड़ गया है। 


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