• सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ : पूर्व आईपीएस पांडियन का अनुरोध सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराया

    नयी दिल्ली ! उच्चतम न्यायालय ने गुजरात के बहुचर्चित सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ कांड के आरोपी पूर्व भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी राजकुमार पांडियन की जमानत शर्तों में संशोधन का आग्रह ठुकरा दिया है। न्यायमूर्ति रंजन गोगोई एवं न्यायमूर्ति एन वी रमन्ना की खंडपीठ ने निलंबित आईपीएस अधिकारी की याचिका की...

    नयी दिल्ली !   उच्चतम न्यायालय ने गुजरात के बहुचर्चित सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ कांड के आरोपी पूर्व भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी राजकुमार पांडियन की जमानत शर्तों में संशोधन का आग्रह ठुकरा दिया है।  न्यायमूर्ति रंजन गोगोई एवं न्यायमूर्ति एन वी रमन्ना की खंडपीठ ने निलंबित आईपीएस अधिकारी की याचिका की सुनवाई के दाैरान आज कहा कि एक ओर तो आप गुजरात जाने के लिए जमानत आदेश में संशोधन चाहते हैं और दूसरी ओर आपकी याचिकाओं पर ही बम्बई उच्च न्यायालय में सुनवाई पर रोक लगाई जा चुकी है। न्यायालय ने कहा कि वह याचिकाकर्ता के जमानत शर्तों में ढील संबंधी अनुरोध पर विचार तभी करेगा जब उच्च न्यायालय उनकी लंबित याचिकाओं पर कोई फैसला सुनाएगा।  पूर्व आईपीएस अधिकारी ने बगैर अनुमति के मुंबई न छोड़ने के प्रतिबंध में ढील और गुजरात जाने की अनुमति देने की गुहार लगाई है। न्यायालय ने पिछली सुनवाई को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी करके जवाब-तलब किया था।  शीर्ष अदालत ने गत वर्ष 28 मार्च को पांडियन को जमानत पर रिहा करते हुए यह शर्त रखी थी कि वह सुनवाई के दौरान संबंधित अधिकारी की अनुमति के बगैर मुंबई नहीं छोड़ेंगे। उच्चतम न्यायालय ने सोहराबुद्दीन शेख मुठभेड़ कांड की सुनवाई गुजरात के अहमदाबाद से मुंबई स्थानांतरित कर दी थी। उल्लेखनीय है कि गुजरात के आतंकवादी निरोधक दस्ते ने नवम्बर 2005 में सोहराबुद्दीन और उसकी बीबी कौसर बी को हैदराबाद से उठा लिया था और बाद में कथित तौर पर फर्जी मुठभेड़ में उनकी हत्या कर दी थी।


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