• कालाधन मामला : एसआईटी रिपोर्ट सार्वजनिक करने से सुप्रीम कोर्ट का इन्कार

    नयी दिल्ली ! उच्चतम न्यायालय ने विदेशी बैंकों में जमा कालेधन की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) की रिपोर्ट एवं बातचीत के खुलासे से आज इन्कार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश एच एल दत्तू, न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और न्यायमूर्ति ए के सिकरी की विशेष खंडपीठ...

    नयी दिल्ली !  उच्चतम न्यायालय ने विदेशी बैंकों में जमा कालेधन की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) की रिपोर्ट एवं बातचीत के खुलासे से आज इन्कार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश एच एल दत्तू, न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और न्यायमूर्ति ए के सिकरी की विशेष खंडपीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता राम जेठमलानी एवं अन्य की याचिकाओं की सुनवाई के दौरान कहा कि वह न तो एसआईटी रिपोर्ट याचिकाकर्ताओं को देगी, न ही वह रिपोर्ट सार्वजनिक करेगी, क्योंकि एसआईटी ने ऐसा करने का उससे अनुरोध किया है। एसआईटी आगामी सात अक्टूबर को अपनी नयी रिपोर्ट सौंपेगी, जबकि मामले की अगली सुनवाई के लिए 28 अगस्त की तारीख मुकर्रर की गई है। न्यायालय ने एसआईटी को सात अक्टूबर तक अपनी जांच की चौथी प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।  न्यायालय ने केंद्र से यह भी जानना चाहा कि उसने विदेशी बैंकों में जमा कालाधन वापस लाने के बारे में विशेष जांच दल की सिफारिशों पर अमल के लिए अब तक क्या कदम उठाये हैं? खंडपीठ ने कहा, “एटॉर्नी जनरल (मुकुल रोहतगी) हमें बताएंगे कि एसआईटी की सिफारिशों पर केंद्र ने क्या किया है? इससे पहले एसआईटी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने न्यायालय को सूचित किया कि जांच के बारे में अगली प्रगति रिपोर्ट इस महीने के अंत तक तैयार हो जायेगी. उन्होंने अक्टूबर में यह रिपोर्ट पेश करने की न्यायालय से अनुमति मांगी थी।


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