• राष्ट्रमंडल खेल घोटाला पांच दोषियों को सजा

    नई दिल्ली ! राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान सड़कों पर लगने वाले लाइट्स में गड़बड़ी करने वाले एमसीडी के चार कर्मचारियों और एक अन्य को दिल्ली उच्च न्यायालय की विशेष अदालत ने सजा सुनाई है। इसमें मुख्य दोषी टीपी सिंह को अदालत ने छह साल कैद की सजा दी है। स्ट्रीट लाइट घोटाले में आज सुनाई सजा में अन्य दोषियों को चार साल कैद की सजा मिली है। कुल पांच दोषियों में से चार दिल्ली नगर निगम के कर्मचारी हैं। ...

     सभी दोषियों को चार-चार साल की जेल  मुख्य दोषी टीपी सिंह को छह साल कैद   दोषियों में चार दिल्ली नगर निगम के कर्मचारी नई दिल्ली !   राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान सड़कों पर लगने वाले लाइट्स में गड़बड़ी करने वाले एमसीडी के चार कर्मचारियों और एक अन्य को दिल्ली उच्च न्यायालय की विशेष अदालत ने सजा सुनाई है। इसमें मुख्य दोषी टीपी सिंह को अदालत ने छह साल कैद की सजा दी है। स्ट्रीट लाइट घोटाले में आज सुनाई सजा में अन्य दोषियों को चार साल कैद की सजा मिली है। कुल पांच दोषियों में से चार दिल्ली नगर निगम के कर्मचारी हैं। गौरतलब है कि 2010 में दिल्ली में आयोजित कॉमनवेल्थ खेलों के आयोजन में टेंडर और तमाम चीजों को लेकर गड़बडिय़ों के आरोप सामने आए थे। तमाम एजेंसियां इन मामलों की जां कर रही हैं। बुधवार को अदालत ने कॉमनवेल्थ खेलों के लिए स्ट्रीट लाइट की खरीद से जुड़े मामले में सजा सुनाई। इस घोटाले से सरकारी खजाने को एक करोड़ 42 लाख रुपए के नुकसान के आरोप थे।  स्पेशल सीबीआई जज ब्रजेश गर्ग ने मंगलवार को सजा की अवधि को लेकर सीबीआई और दोषियों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद सजा सुनाने के लिए आज तारीक मुकर्रर की थी। अदालत नगर निगम के अधीक्षक अभियंता डीके सुगन, अधिशासी अभियंता ओपी मेहला, अकाउंटेंट राजू वी, क्लर्क गुरुचरण दास को गेम्स से पहले स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए निजी कंपनी को फायदा पहुंचाने का दोषी ठहरा चुकी थी। 


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