• आलू बोंडा को प्रसंस्करित खाद्य पदार्थ बताने से सुप्रीम कोर्ट का इन्कार

    नयी दिल्ली ! उच्चतम न्यायालय ने आलू बोंडा को प्रसंस्करित खाद्य पदार्थ करार देने संबंधी याचिका की सुनवाई से आज इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश एच एल दत्तू और न्यायमूर्ति अमिताभ रॉय की खंडपीठ ने बेंगलूर की मेरिनो इंडस्ट्रीज लिमिटेड की याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार करने से इनकार कर दिया।...

    नयी दिल्ली !  उच्चतम न्यायालय ने आलू बोंडा को प्रसंस्करित खाद्य पदार्थ करार देने संबंधी याचिका की सुनवाई से आज इनकार कर दिया।  मुख्य न्यायाधीश एच एल दत्तू और न्यायमूर्ति अमिताभ रॉय की खंडपीठ ने बेंगलूर की मेरिनो इंडस्ट्रीज लिमिटेड की याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार करने से इनकार कर दिया।  कम्पनी की दलील थी कि यदि तेल और मसाले में बने अचार-सब्जियों और फलों को प्रसंस्करित खाद्य पदार्थ में शामिल किया जाता है और उस पर वैट सिर्फ चार फीसदी ही लगता है तो क्यों न आलू बाेंडा को यह कर लाभ मिले। खंडपीठ ने याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि आलू बोंडा को केवल इस वजह से प्रसंस्करति खाद्य पदार्थों के रूप में शामिल नहीं किया जा सकता कि उसमें आलू की अधिक मात्रा निहित होती है। प्रसंस्करित सब्जियां डिब्बा बंद और फ्रीज की हुई होती हैं।


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