नई दिल्ली ! केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मंगलवार को एस्सार और लूप के विरुद्ध 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में अपनी दलील पूरी की और कहा कि लूप का नियंत्रण प्रभावी रूप से एस्सार समूह के हाथ में था। विशेष लोक अभियोजक आनंद ग्रोवर ने अदालत से अपनी आखिरी दलील में कहा कि एस्सार समूह पूरी तरह से लूप टेलीकॉम का नियंत्रण कर रहा था, जिसने धोखे और बेईमानी से 2जी स्पेक्ट्रम लाइसेंस हासिल करने के लिए गलत तथ्य पेश किए।
इसके बाद विशेष न्यायाधीश ओ.पी. सैनी ने बचाव पक्ष की आखिरी दलील की सुनवाई के लिए 21 सितंबर की तिथि निर्धारित की।
सीबीआई का आरोप है कि एस्सार समूह के प्रमोटर लूप टेलीकॉम को जारी किए गए स्पेक्ट्रम लाइसेंसों के वास्तविक निवेशक और लाभार्थी हैं। एस्सार ने 2008 में लूप को छद्म कंपनी के तौर पर इस्तेमाल किया।
एस्सार और लूप के प्रमोटरों पर सरकार को धोखा देने के लिए षड़यंत्र करने के आरोप में मामला चल रहा है।