• कोयला घोटाला: मधु कोड़ा समेत नौ लोगों के खिलाफ आरोप तय

    रांची। कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले के एक मामले में आज सीबीआई की विशेष अदालत ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और आठ अन्य लोगों के खिलाफ औपचारिक तौर पर भ्रष्टाचार, आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के आरोप तय कर दिए। अदालत ने कोड़ा के अलावा पूर्व काेयला सचिव एचसी गुप्ता, झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव अशोक कुमार बसु, दो लोक सेवकों-बसंत कुमार भट्टाचार्य और बिपिन बिहारी सिंह, विनी आयरन एंड स्टील उद्योग लिमिटेड (विसुल), इसके निदेशक वैभव तुलसियान, कोड़ा के कथित करीबी सहयोगी विजय जोशी और चार्टर्ड एकाउंटेंट नवीन कुमार तुलसियान के खिलाफ भी आरोप तय किए गए हैं।...

    रांची। कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले के एक मामले में आज सीबीआई की विशेष अदालत ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और आठ अन्य लोगों के खिलाफ औपचारिक तौर पर भ्रष्टाचार, आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के आरोप तय कर दिए। अदालत ने कोड़ा के अलावा पूर्व काेयला सचिव एचसी गुप्ता, झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव अशोक कुमार बसु, दो लोक सेवकों-बसंत कुमार भट्टाचार्य और बिपिन बिहारी सिंह, विनी आयरन एंड स्टील उद्योग लिमिटेड (विसुल), इसके निदेशक वैभव तुलसियान, कोड़ा के कथित करीबी सहयोगी विजय जोशी और चार्टर्ड एकाउंटेंट नवीन कुमार तुलसियान के खिलाफ भी आरोप तय किए गए हैं। अदालत ने इन नौ आरोपियों के खिलाफ भादंसं की 120बी (आपराधिक साजिश) और 420 (धोखाधड़ी) सहित विभिन्न धाराओं तथा भ्रष्टाचार रोकथाम कानून के संबंधित प्रावधानों के तहत आरोप तय किए हैं। आज सभी आरोपी अदालत में मौजूद थे। मामला झारखंड में राजहरा उत्तरी कोयला ब्लॉक कोलकाता आधारित विसुल को दिए जाने में कथित अनियमितताओं से जुड़़ा है। इस मामले में विशेष अदालत ने राज्यसभा सांसद विजय दर्डा के अलावा छह अन्य लोगों को समन जारी किया है। इसके अलावा, पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता के अतिरिक्त दो वरिष्ठ अधिकारियों केएस खरोपा और केसी समीरा को भी समन दिया गया है।


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