• राजीव गांधी के हत्यारों को नहीं होगी फांसी

    नई दिल्ली ! राजीव गांधी के हत्यारों की फांसी की सजा को उम्रकैद में बदलने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार द्वारा दाखिल याचिका बुधवार को खारिज हो गई। केंद्र सरकार ने याचिका में कहा था कि पूर्व पीएम के हत्यारे दया के पात्र नहीं हैं, इसलिए उन्हें उम्रकैद के बजाए फांसी ही मिलनी चाहिए।...

    नई दिल्ली !   राजीव गांधी के हत्यारों की फांसी की सजा को उम्रकैद में बदलने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार द्वारा दाखिल याचिका बुधवार को खारिज हो गई। केंद्र सरकार ने याचिका में कहा था कि पूर्व पीएम के हत्यारे दया के पात्र नहीं हैं, इसलिए उन्हें उम्रकैद के बजाए फांसी ही मिलनी चाहिए। याचिका रद्द होने के बाद अब उनकी उम्रकैद की सजा बरकरार रहेगी। राजीव गांधी हत्याकांड में तीन मुजरिमों संथन, मुरुगन और पेरारिवलन को फांसी मिली थी। तीनों ने दया याचिकाओं के निपटारे में हुई देरी के आधार पर मौत की सजा को उम्रकैद में तब्दील करने की मांग की थी। 18 फरवरी, 2014 को सर्वोच्च न्यायालय ने मौत की सजा को उम्रकैद में तब्दील कर दिया।


     

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