• विमान अपहरण निरोधक विधेयक 2015 को मंजूरी

    नई दिल्ली ! केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज विमान अपहरण निरोधक विधेयक 2014 में संशोधनों को मंजूरी दे दी। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज शाम मंत्रिमंडल की बैठक में इस विधेयक को मंजूरी दी गई। यह विधेयक 1982 के विमान अपहरण निरोधक कानून का स्थान लेगा...

    नई दिल्ली  !   केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज विमान अपहरण निरोधक विधेयक 2014 में संशोधनों को मंजूरी दे दी। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज शाम मंत्रिमंडल की बैठक में इस विधेयक को मंजूरी दी गई। यह विधेयक 1982 के विमान अपहरण निरोधक कानून का स्थान लेगा। राज्यसभा में गत 17 दिसम्बर को विमान अपहरण विधेयक 2014 पेश किया गया था। इसके बाद इसे परिवहन एवं पर्यटन मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थायी समिति के पास भेज दिया गया था।  नए विधेयक में विमान अपहरण करने वालों को मौत की सजा तथा आजीवन कारावास देने तथा संपत्ति जब्त करने का भी प्रावधान है। विधेयक में विमान अपहरण मामले की सुनवाई का दायरा बढ़ा दिया गया है। किसी भारतीय द्वारा किसी भी देश में विमान अपहरण के मामले की सुनवाई की जाएगी। विधेयक में अपहरण की परिभाषा का दायरा भी बढाया गया है। इसके तहत विमान अपहरण की योजना बनाने वाले तथा अपहर्ताओं को अपहरण का निर्देश देने वाले तथा जांच, अभियोग में बचने में सहयोग देने वाले व्यक्ति पर भी यह विधेयक लागू होगा।


     

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