• उप्र में 14 हजार शिक्षामित्रों के समायोजन पर रोक जारी

    नयी दिल्ली ! उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के 14 हजार शिक्षामित्रों के समायोजन पर लगाई रोक आज जारी रखी।न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित की खंडपीठ ने पूरे मामले को इलाहाबाद उच्च न्यायालय को वापस भेजते हुए इसके निपटारे के लिए दो माह का वक्त दिया।...

    नयी दिल्ली !  उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के 14 हजार शिक्षामित्रों के समायोजन पर लगाई रोक आज जारी रखी। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित की खंडपीठ ने पूरे मामले को इलाहाबाद उच्च न्यायालय को वापस भेजते हुए इसके निपटारे के लिए दो माह का वक्त दिया। अब इस मामले की सुनवाई दो नवम्बर को होगी। अपने पक्ष में राज्य सरकार ने यह दलील दी की इस संदर्भ में जो भी निर्णय लिया गया है वह सही है। राज्य सरकार अभी तक 1,35,826 शिक्षा मित्रों को दूरस्थ शिक्षा से बीटीसी का प्रशिक्षण दिलाकर सहायक टीचर बना चुकी है। प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत 1.76 लाख शिक्षा मित्रों को तीन चरणों में सहायक अध्यापक बनाने का निर्णय सरकार ने किया है। पहले चरण में 60,000 शिक्षामित्रों को प्रशिक्षण दिया गया, जिनमे से 58,826 सफल शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक बनाया जा चुका है। दूसरे चरण में 92,000 शिक्षा मित्रों ने बीटीसी का प्रशिक्षण प्राप्त किया और इसमें 91,104 ने परीक्षा पास की, जिसमें से 77,000 को शिक्षक के रूप में नियुक्त भी किया जा चुका है, जबकि बाकी के 14,104 शिक्षा मित्रों को शिक्षक बनाने की प्रक्रिया चल रही थी, लेकन शीर्ष अदालत के आदेश के बाद उनकी नियुक्ति प्रक्रिया रोक दी गयी है।


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