• छत्तीसगढ़ में सिटी सेंटर के निर्माण में व्यापक गड़बड़ी

    बिलासपुर ! नगर निगम ने माना है कि सिटी सेंटर के निर्माण में गड़बड़ी हुई है। जांच समिति ने पाया है कि सिटी सेंटर के निर्माण के लिए स्वीकृत क्षेत्रफल से 6279 वर्गफीट क्षेत्र ज्यादा में निर्माण किया गया है इसलिए राजीनामा योग्य नहीं है।...

    नगर निगम की जांच कमेटी की रिपोर्ट    6279 वर्गफीट में अतिरिक्त निर्माण होना पाया गया    राजीनामा की कोशिश ध्वस्त    6 ब्लाकों में किए अतिरिक्त निर्माण को निगम आयुक्त ने 15 दिवस के भीतर हटाने के लिए कहा    व्यावसायिक उपयोग के लिए पंजीयन नहीं करने पंजीयक को पत्र बिलासपुर !   नगर निगम ने माना है कि सिटी सेंटर के निर्माण में गड़बड़ी हुई है। जांच समिति ने पाया है कि सिटी सेंटर के निर्माण के लिए स्वीकृत क्षेत्रफल से 6279 वर्गफीट क्षेत्र ज्यादा में निर्माण किया गया है इसलिए राजीनामा योग्य नहीं है। निगम आयुक्त ने बिलासपुर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. को 6 ब्लाकों में किए गए अतिरिक्त निर्माण को 15 दिवस के भीतर हटाने का निर्देश दिया है। साथ ही जिला पंजीयक को सूचित कर सिटी सेंटर का व्यवसायिक प्रयोजन हेतु पंजीयन नहीं करने कहा गया है। सिटी सेंटर निर्माण में भारी गड़बडी किए जाने, कूटरचित सीमांकन होने, स्वीकृत क्षेत्र से ज्यादा एरिया में निर्माण करने, निजी जमीन को दबाने, निगम की जमीन पर भी निर्माण करने जैसे कई शिकायतें लगातार राज्य शासन, विभागीय मंत्री, सचिव, नगर निगम, जिला प्रशासन, टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग तथा एसडीएम व तहसीलदार आदि को करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने पर पीडि़त पक्षों को जिला न्यायालय और हाईकोर्ट की भी शरण लेनी पड़ी। फिर से सीमांकन कराए जाने मंत्री स्तर के आदेशों की भी परवाह नहीं की गई। नगर निगम तो अतिरिक्त निर्माण पर राजीनामा के लिए विचार करने तैयार था। इसी बीच बिलासपुर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि.के निर्देशक अशोक अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत राजीनामा आवेदन एवं मानचित्र के परीक्षण के लिए नगर निगम ने 30 मार्च 2014 को एक कमेटी गठित कर दी। कमेटी में संयुक्त संचालक नगर एवं ग्राम निवेश अधीक्षण अभियंता नगर निगम एवं भवन अधिकारी नगर निगम शामिल थे। कमेटी ने जांच की तो सिटी सेंटर के निर्माण में कई भिन्नता पाई है। कमेटी से प्राप्त जांच रिपोर्ट के आधार पर निगम आयुक्त ने बिलासपुर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रालि.के निदेशक अशोक अग्र्रवाल को जारी परिपत्र में गड़बडिय़ों का हवाला देेते हुए मुख्य रुप से 6 ब्लाकों में किए गए अतिरिक्त निर्माण जो राजीनामा योग्य नहीं है जो 15 दिवस के भीतर हटाने का निर्देश दिया है वहीं जिला पंजीयक को उक्त परिसर का व्यावसायिक प्रयोजन हेतु पंजीयन नहीं करने के लिए कहा है। नगर निगम द्वारा जारी परिपत्र के मुताबिक मौजा जूना बिलासपुर ख.नं. 235, 237, कुल रकबा 89704 वर्गफीट भूमि पर व्यावसायिक कार्यालय सह आवासीय भवन निर्माण की अनुमति 11 अक्टूबर 2011 को भूतल पर 26520.00 वर्गफीट तथा प्रथम तल पर 26520.00 वर्गफीट पर करने नगर निगम ने बिलासपुर इंफ्रास्ट्रक्चर को दी थी। मगर बिलासपुर इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण करने के कारण नगर निगम द्वारा नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 302 की नोटिस 14 अगस्त 2014 को तथा धारा 307(2) की नोटिस 20 अगस्त 2014 को जारी की गई थी। नोटिस प्राप्त होने पर अशोक अग्रवाल द्वारा राजीनामा के लिए 25 अगस्त 2014 को आवेदन तथा 16 सितम्बर 2014 को संशोधित मानचित्र पेश किया गया। इसी राजीनामा आवेदन और संशोधित मानचित्र के परीक्षण के लिए नगर निगम ने 30 मार्च 2014 को समिति गठित की थी। समिति द्वारा जांच में  नगर पालिक अधिनियम 1956 की धारा 308 क के अनुसार  अतिरिक्त निर्माण स्वीकृत क्षेत्र से 10 प्रतिशत से अधिक होने के कारण किए गए निर्माण को समन योग्य नहीं माना गया। नियमानुसार भू-खण्ड कव्हरेज 26520.00 वर्गफीट स्वीकृत है तदानुसार भूखंड क्षेत्र के 29172.00 वर्गफीट निर्माण में समझौता किया जा सकता है 10 प्रतिशत अधिक निर्माण अर्थात 3627.00 वर्गफीट अतिरिक्त निर्माण हुआ है उसे जांच कमेटी ने समझौता योग्य नहीं माना।समिति कीे जांच रिपोर्ट के मुताबिक भूमि विकास नियम 1984 के नियम 39(4)ख के अनुसार व्यवसायिक परिसर हेतु कम से कम 12 मीटर पहुंचमार्ग होना आवश्यक है तदानुरुप नक्शे का अवलोकन में दो पहुंचमार्ग दर्शाया गया है। पहला 40 फीट पहुंचमार्ग जो सामने की ओर उक्त पहुंचमार्ग नजूल खसरा नंबर 488 की जमीन है जिसमें नगर निगम रिकार्ड के अनुसार गणेश प्रसाद घोरे तथा सूरजप्रसाद कश्यप की दुकानें हैं जिसे वर्ष 1987 में नगर निगम की स्थायी समिति के द्वारा आबंटित किया गया था। अत: नगर निगम की जगह आवंटित दुकानों की जगह पर अप्रोच रोड दर्शाना मान्य नहीं है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में सामने की ओर पहुंच मार्ग नहीं होना पाया है। दूसरा पहुंच मार्ग पीछे की ओर करबला रोड में 40 फीट दर्शाया गया है जिसका परीक्षण समिति ने किया और पाया कि सीमांकन रिपोर्ट 29 सितंबर 2010 में 36 फीट दर्शाया गया है मौके पर जांच में पहुंचमार्ग 40 फीट नहीं पाया गया। अत: भूमि विकास नियम 1984 के नियम 39 (4) अनुरुप निर्धारित पहुंचमार्ग की चौड़ाई उपलब्ध नहीं होने के कारण उक्त भवन का प्रयोग मात्र आवासीय उपयोग के लिए किया जा सकता है जिसके लिए पृथक से प्रस्ताव व मानचित्र प्रस्तुत करने को कहा गया है। हर ब्लाक के निर्माण में गड़बड़ी ब्लाक                     स्वीकृत क्षेत्रफल     निर्मित           अतिरिक्त निर्माण     प्रतिशत में     राजीनामा     राजीनामा                                वर्गफीट            योग्य क्षेत्रफल     योग्य नहीं ए                          2040.00     2534.00                 494.00              24.21           204.00     290.00 बी                        2040.00     2534.00               494.00            24.21           204.00     290.00 सी                      2720.00     3388.00              688.00            24.55        272.00     396.00 डी                     7480.00     9208.00               1228.00         23.10       748.00     980.00 ई                      6120.00     7565.00             1445.00         23.61     612.00     933.00 एफ                  6120.00      7570.00           1450.00       23.67      612.00     838.00 कुल               26520.00     32799.00            6279.00     23.67     2652.00     3627.00


     

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