नई दिल्ली ! वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को अज्ञात विदेशी आय एवं संपत्ति विधेयक के तहत आय एवं संपत्ति के मूल्यांकन के लिए नियमावली को अधिसूचित किया। विदेशी खातों में काला धन जमा रखने पर भारी-भरकम आर्थिक दंड के प्रावधान वाला विधेयक इस सप्ताह के शुरू में प्रभावी हो गया है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने यहां नियमावली को अधिसूचित करते हुए कहा, "इन नियमों को काला धन (अज्ञात विदेशी आय एवं संपत्ति) एवं कराधान नियमावली 2015 कहा जा सकता है।"
सीबीडीटी ने कहा कि सभी प्रकार की विदेशी संपत्तियों का मूल्यांकन उचित बाजार मूल्य के आधार पर किया जाएगा।
विदेशी खाते में जमा संपत्ति का मूल्य खाता खुलने के बाद से उसमें जमा की गई सभी राशि के योग के बराबर होगा।
नियमावली के तहत अचल संपत्ति का मूल्य खरीद मूल्य से अधिक या मूल्यांकन वाले दिन बाजार में उसके मूल्य के बराबर होगा।
शेयर बाजारों में सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों में किए गए निवेश का मूल्य खरीद मूल्य से अधिक या मूल्यांकन वाले दिन शेयर के अधिकतम और न्यूनतम मूल्य का औसत के बराबर होगा।
काला धन कानून में पहली बार विदेश में जमा रखी गई संपत्ति पर देश में कर लगाने की व्यवस्था की गई है।
अवैध और अज्ञात विदेशी आय पर इस कानून के तहत 30 फीसदी कर तथा 30 फीसदी जुर्माना लगाया गया है।
कानून के तहत एक तय समय सीमा के अंदर विदेशी संपत्ति की जानकारी देकर और जुर्माना का भुगतान कर उसे वैध बनाए जाने की सुविधा दी गई है। इस समय सीमा के अंदर ऐसा नहीं करने पर विदेश अज्ञात संपत्ति पर 90 फीसदी जुर्माना लगाने की व्यवस्था है, जिससे विदेशी संपत्ति पर कुल कराधान 120 फीसदी हो जाएगा।
मंत्रालय ने बुधवार को समय सीमा 30 सितंबर तय की थी। साथ ही अज्ञात संपत्ति पर जुर्माना भुगतान के लिए 31 दिसंबर तक की समय सीमा रखी।
मंत्रालय ने यहां एक बयान जारी कर कहा, "लोगों के पास अज्ञात संपत्ति का खुलासा करने के लिए आज (बुधवार) से तीन महीने का समय होगा। साथ ही उनके पास जुर्माना भुगतान करने के लिए और तीन महीने का समय होगा।"
संसद के बजट सत्र में वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि देश या विदेश में जमा काले धन का कोई आधिकारिक अनुमान मौजूद नहीं है, लेकिन सकार इस बारे में तीन संस्थानों की रिपोर्ट का अध्ययन कर रही है।
विदेशी खातों में देश की 466 अरब डॉलर से लेकर 1,400 अरब डॉलर तक की संपत्ति जमा होने का अनुमान है।