• 30 सितंबर तक करना होगा कालेधन का खुलासा

    नयी दिल्ली ! सरकार ने विदेशों में रखे कालेधन को स्वदेश वापस लाने की मुहिम को आगे बढ़ाते हुये कहा कि इस वर्ष 30 सितंबर तक लोगों को कालेधन का खुलासा करना होगा। वित्त मंत्रालय ने अाज जारी अधिसूचना में कहा है ...

    नयी दिल्ली !  सरकार ने विदेशों में रखे कालेधन को स्वदेश वापस लाने की मुहिम को आगे बढ़ाते हुये कहा कि इस वर्ष 30 सितंबर तक लोगों को कालेधन का खुलासा करना होगा। वित्त मंत्रालय ने अाज जारी अधिसूचना में कहा है कि विदेशों में रखे कालाधन से जुड़े अधिनियम 2015 के तहत लोग विदेशों में रखे कालेधन का खुलासा 30 सितंबर 2015 तक या इससे पहले कर सकते हैं। कालेधन की घोषणा के बाद उसपर लगने वाले कर और जुर्मान कराने के लिए 31 दिसंबर 2015 तक का समय दिया गया है। वित्तमंत्री अरुण जेटली ने वित्त वर्ष 2015-16 का बजट पेश करते हुए कहा था कि विदेशों में रखे कालेधन को वापस लाने के लिए नया कानून लागू किया जायेगा। नये कानून में विदेशों में अर्जित की गयी बिना खुलासे वाली आय और सम्पत्ति के लिए अलग से कराधान की व्यवस्था की गयी है। इसमें तय कानून के उल्लंघन की स्थिति में 10 वर्ष तक की सजा और कर से तीन गुणा अधिक जुर्माना या दोनों का प्रावधान किया गया है।


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