• रमन मंत्रिमंडल ने लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय : तबादला नीति को मंजूरी

    रायपुर ! रमन सिंह मंत्रिमंडल की आज हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। तबादला नीति व यात्री बसों के किराए में 10 फीसदी वृद्धि को मंजूरी दी गई। वहीं नक्सल प्रभावित क्षेत्र बस्तर व राजनांदगांव के कुछ जिलों में कार्यरत् सहायक आरक्षकों के वेतन और राशन मतों में बढ़ोत्तरी की गई है।...

    यात्री बस किराया में बढ़ोतरी, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के सहायक आरक्षकों का वेतन बढ़ा     जगदलपुर में खुलेगा ट्रामा सेंटर     गरीब परिवारों को मिलेगा गुणवत्तापूर्ण नमक    शहरी क्षेत्रों में 451 सिटी बसों को चलाने मुहर     जवानों को अब मिलेगा 25 लाख के बीमा का लाभ रायपुर !   रमन सिंह मंत्रिमंडल की आज हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। तबादला नीति व यात्री बसों के किराए में 10 फीसदी वृद्धि को मंजूरी दी गई। वहीं नक्सल प्रभावित क्षेत्र बस्तर व राजनांदगांव के कुछ जिलों में कार्यरत् सहायक आरक्षकों के वेतन और राशन मतों में बढ़ोत्तरी की गई है। इससे प्रदेश के 22 हजार जवानों को लाभ मिलेगा। अब स्पेशल टास्क फोर्स के जवानों को 2200 रुपए, सहायक आरक्षकों व गोपनीय सैनिकों को दो हजार प्रतिमाह राशन भत्ता दिया जाएगा। सहायक आरक्षकों को अब प्रतिमाह 14 हजार रुपए वेतन मिलेगा। वेतन एवं भत्ते 1 जुलाई 2015 से लागू किए जाएंगे। तृतीय व चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों का तबादला 1 से 30 जुलाई तक जिला स्तर पर प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से होगा। शहरी क्षेत्रों में 451 सिटी बसों को चलाने पर भी केबिनेट ने मुहर लगा दी है। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने केबिनेट में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया, माओवादियों से मुठभेड़ में घायल जवानों को गंभीर इलाज के लिए रायपुर लाना पड़ता था। अब जगदलपुर में पीपीपी मॉडल पर सौ बिस्तर वाला ट्रामा सेन्टर की स्थापना का निर्णय लिया गया है। जवानों के वेतन-भत्ता बढ़ाने के अलावा अब उन्हें दो हजार कीमत का अच्छी क्वालिटी के जूते व एक हजार कीमत का बैग भी दिया जाएगा। 5 लाख का बीमा की राशि बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई है। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों को अच्छी क्वालिटी का नमक दिया जाएगा। इस पर सरकार को 10 करोड़ का वित्तीय भार आएगा। डीजल की बढ़ती कीमतों के आधार पर तथा पड़ोसी राज्यों की दरों के तुलनात्मक आधार पर यात्री वाहनों के किराए में वृद्धि की गई है। साधारण बसों का किराया जो पूर्व में 75 पैसे प्रति किलोमीटर था, बढ़ाकर 85 पैसे किया गया है। मप्र में यह दर 97 पैसे प्रति किलोमीटर है। डीलक्स बसों, वातानुकूलित तथा शयनयान बसों के प्रति किलोमीटर किराए में 15 पैसे से 30 पैसे तक वृद्धि की गई है। राज्य में वोल्वो बसें संचालित नहीं हो रही हंै, परंतु भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखकर वोल्वो डीलक्स, शयनयान का किराया 2 से 2.75 रुपए प्रति किलोमीटर निर्धारित किया गया है। टैक्सी तथा ऑटो के किराए में वृद्धि की गई है। डीजल टैक्सी का पूर्व का किराया 5 रुपए प्रति किलोमीटर की जगह अब 6 रुपए प्रति किलोमीटर, पेट्रोल टैक्सी का प्रति आधा किलोमीटर 5 रुपए के स्थान पर अब 6 रुपए, ऑटो का प्रति किलोमीटर 5 रुपए के स्थान पर अब 6 रुपए किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि केबिनेट में आज वर्ष 2015-16 की स्थानांतरण नीति का भी अनुमोदन कर दिया, जो इस प्रकार होगी- एक जुलाई 2015 से 20 जुलाई 2015 तक जिला स्तर पर तृतीय श्रेणी (गैर-कार्यपालिक) तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्थानांतरण जिले के  प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से कलेक्टर द्वारा किए जा सकेंगे। संबंधित विभाग के जिला कार्यालय प्रमुख द्वारा स्थानांतरण प्रस्ताव तैयार कर जिला कलेक्टर को प्रस्तुत किया जाएगा। कलेक्टर द्वारा इस प्रस्ताव का परीक्षण कर उस पर जिले के प्रभारी मंत्री से अनुमोदन प्राप्त कर आदेश जारी किए जाएंगे। तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के मामलों में उनके विभागीय संवर्ग में जिले में कार्यरत् कर्मचारियों की कुल संख्या के अधिकतम 10 प्रतिशत और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के मामले में अधिकतम पांच प्रतिशत तक स्थानांतरण किए जा सकेंगे। परस्पर सहमति से स्वयं के व्यय पर किए गए स्थानांतरणों की गणना उक्त सीमा हेतु नहीं की जाएगी। परस्पर सहमति से स्थानांतरण हेतु दोनों आवेदकों द्वारा आवेदन पत्र पर संयुक्त रूप से हस्ताक्षर आवश्यक होगा। स्वयं के व्यय पर स्थानांतरण हेतु व्यक्तिगत रूप से किए गए आवेदन पर किया गया कोई भी स्थानांतरण, परस्पर सहमति से किए गए स्थानांतरण की श्रेणी में नहीं आएगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा अनुसूचित क्षेत्रों में पदस्थापना के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 3 जून 2015 में शामिल नीति निर्देशों का उल्लंघन नहीं हो। स्थानांतरण से व्यथित शासकीय सेवक स्थानांतरण नीति के उल्लंघन पर स्पष्ट आधारों के साथ अपना अभ्यावेदन स्थानांतरण आदेश जारी होने के 15 दिन के भीतर संभागीय कमिश्नर के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। स्थानांतरणों के विरूद्ध अभ्यावेदन पर विचार के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने पहली बार संभागीय कमिश्नरों को अधिकृत किया है। कमिश्नर द्वारा अभ्यावेदन का परीक्षण कर अंतिम निराकरण किया जाएगा और उनका निर्णय अंतिम होगा। संभागीय कमिश्नर के निर्णय के क्रियान्वयन का दायित्व संबंधित जिला कलेक्टर का होगा। इस अवसर पर प्रदेश के परिवहन मंत्री राजेश मूणत ने बताया कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज केबिनेट की बैठक में सिटी बसों के लिए मार्गों का अनुमोदन किया गया। केबिनेट ने 451 सिटी बसें चलाने का निर्णय लिया। राज्य शहरी विकास अभिकरण द्वारा जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन के तहत राज्य के शहरी क्षेत्रों प्राप्त कुल 451 बसों को सिटी बस के रूप में चलाने हेतु 09 सोसायटी का गठन किया गया है। कुल 220 मार्गों को सिटी बस के रूप में चलाने हेतु शहरी मार्ग/पाश्र्वस्थ क्षेत्र घोषित करने के लिए मंत्रि-परिषद द्वारा स्वीकृति दी गई है। सिटी बस मार्गों पर चलने वाली प्रत्येक बस/प्रक्रम यात्री वाहन का किराया एवं मोटरयान कर सिटी बस के समान रहेगा। सिटी बस के किराये का निर्धारण - उन्होंने बताया कि आम जनता को सस्ती एवं सुलभ सार्वजनिक यातायात सेवा प्रदान करने हेतु सिटी बस के रूप में प्रस्तावित मार्गों पर सिटी बस के किराये की दर निर्धारित की गई है। यह दर प्रथम 2 किमी पर 5 रुपए तथा उसके पश्चात प्रति 2 किमी पर 1 से 2 रुपए के आधार पर निर्धारित की गई है। 50 कि.मी. या अधिक दूरी के मार्गों पर 36 रुपए का टिकट लगेगा। (मंत्रि-परिषद् के आज निर्णय के आधार पर 50 किमी का प्रक्रम यात्री वाहन का किराया 43.5 होता है)।


     

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