• दिल्ली में 15 दिनों के लिए मैगी प्रतिबंधित

    नई दिल्ली | दिल्ली सरकार ने बुधवार को 15 दिनों के लिए मैगी की बिक्री पर रोक लगा दी है। सरकार का यह फैसला उसके द्वारा इकट्ठे किए गए नमूनों की जांच के बाद आया है। इन नमूनों में लेड की मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक पाई गई थी। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि सरकार ने मैगी बनाने वाली कंपनी नेस्ले से राष्ट्रीय राजधानी में मैगी के सभी उत्पादों की पूरी खेप वापस लेने के लिए कहा है।...

    नई दिल्ली | दिल्ली सरकार ने बुधवार को 15 दिनों के लिए मैगी की बिक्री पर रोक लगा दी है। सरकार का यह फैसला उसके द्वारा इकट्ठे किए गए नमूनों की जांच के बाद आया है। इन नमूनों में लेड की मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक पाई गई थी। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि सरकार ने मैगी बनाने वाली कंपनी नेस्ले से राष्ट्रीय राजधानी में मैगी के सभी उत्पादों की पूरी खेप वापस लेने के लिए कहा है। सत्येंद्र ने पत्रकारों से कहा, "हमने नेस्ले से राज्य के सभी दुकानों से मैगी की पूरी खेप वापस लेने के लिए कहा है। हम राष्ट्रीय राजधानी में मैगी की बिक्री पर 15 दिनों का प्रतिबंध लगा रहे हैं। यह प्रतिबंध आज (बुधवार) से ही लागू होगा।" उन्होंने कहा कि मैगी पर प्रतिबंध का यह फैसला उसके नमूनों की जांच में तय सीमा से अधिक मात्रा में लेड पाए जाने पर लिया गया है। लेड के प्रयोग की अधिकतम सीमा 2.5 पीपीएम है। उन्होंने कहा, "परीक्षण के बाद 13 में से 10 नमूने असुरक्षित पाए गए।" जैन ने कहा कि नेस्ले के कुछ अधिकारियों ने उनसे मुलाकात की है और उन्हें इस मामले पर अपनी सफाई दी है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, "उन्होंने (नेस्ले के अधिकारी) कहा कि मैगी में लेड की मात्रा तय सीमा के अंदर ही है, लेकिन हमें यह संतोषजनक नहीं लगा और हमने 15 दिनों के लिए दिल्ली में मैगी की बिक्री को प्रतिबंधित कर दिया।" उन्होंने कहा, "मसाले के पांच नमूनों में भी मोनोसोडियम ग्लूटमेट (एमएसजी) मिला है वह भी बिना किसी उचित उद्घोषणा के, जो कि गलत तरीके से प्रचार करने की श्रेणी में आता है।" जैन ने कहा कि 15 दिनों के बाद दिल्ली सरकार मैगी की गुणवत्ता की दोबारा से समीक्षा करेगी और बिक्री की अनुमति केवल तभी देगी जब वह इसे संतोषजनक, शुद्ध और मानकों के अनुरूप पाएगी। उन्होंने कहा कि अन्य कंपनियों के नूडल्स के नमूनों को भी परीक्षण के लिए भेजा गया है। उनसे जब पूछा गया कि क्या नेस्ले के अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी तो उन्होंने कहा, "हम खाद्य मिलावट संबधी कानून के अनुसार कार्रवाई करेंगे और इस संबंध में एक मामला दर्ज कराएंगे।"


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