• टाइटलर के खिलाफ आरोपों पर सीबीआई से जवाब तलब

    नई दिल्ली ! दिल्ली की एक अदालत ने आज कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर पर सिख विरोधी दंगे से जुड़े एक मामले में गवाहों को प्रभावित करने के लगे आरोपों पर सीबीआई को 26 जून तक जवाब सौंपने को कहा है। अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी सौरभ प्रताप सिंह लालर ने समापन रपट पर हो रही सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिए। इस रपट में दंगे के मामले में टाइटलर को क्लीन चिट दे दिया गया है। पीड़िता/शिकायतकर्ता लखविंदर कौर की तरफ से अदालत में पेश हुए वरिष्ठ वकील एच.एस.फूलका ने विभिन्न गवाहों और व्यवसायी अभिषेक वर्मा के बयान का उल्लेख किया और आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता ने इस मामले में गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश की है।...

    नई दिल्ली ! दिल्ली की एक अदालत ने आज  कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर पर सिख विरोधी दंगे से जुड़े एक मामले में गवाहों को प्रभावित करने के लगे आरोपों पर सीबीआई को 26 जून तक जवाब सौंपने को कहा है। अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी सौरभ प्रताप सिंह लालर ने समापन रपट पर हो रही सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिए। इस रपट में दंगे के मामले में टाइटलर को क्लीन चिट दे दिया गया है।  पीड़िता/शिकायतकर्ता लखविंदर कौर की तरफ से अदालत में पेश हुए वरिष्ठ वकील एच.एस.फूलका ने विभिन्न गवाहों और व्यवसायी अभिषेक वर्मा के बयान का उल्लेख किया और आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता ने इस मामले में गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश की है। इस दंगे में लखविंदर के पति बादल सिंह की मौत हो गई थी। समापन रपट में संलग्न वर्मा के बयान का उल्लेख करते हुए फूलका ने अदालत को बताया कि व्यवसायी ने यह बताया था कि टाइटलर ने पैसे देकर एक गवाह को प्रभावित करने की कोशिश की थी और उनके बेटे को विदेश में बसाने का वादा किया था। यह तीसरा मौका है जब केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मामले में समापन रपट दायर किया है।  जांच एजेंसी ने इससे पहले दो बार कांग्रेस नेता को क्लीन चिट दी थी।  अप्रैल 2013 में एक सत्र न्यायालय ने समापन रपट को खारिज कर दिया था और सीबीआई को इस मामले की और जांच करने के आदेश दिए थे। अदालत के निर्देश पर सीबीआई ने आगे जांच शुरू की, लेकिन एकबार फिर दंडाधिकारी अदालत में 24 दिसंबर, 2014 को समापन रपट दायर कर दिया।


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