• ग्रीन ट्रिब्यूनल ने वृंदावन में कचरा जलाने पर प्रतिबंध लगाया

    वृंदावन ! नेशनल ग्रीन टिब्यूनल (एनजीटी) ने उत्तर प्रदेश के वृंदावन शहर में घरेलू कचरा खुले स्थान पर जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। एनजीटी ने स्थानीय नगर निगम को निर्देश जारी कर घेरलू कचरा खुले स्थान पर जलाने से प्रतिबंधित किया है। सोमवार को जारी इस निर्देश की प्रति आज उपलब्ध हुई। याचिकाकर्ता के वकील राहुल चौधरी ने बताया कि एनजीटी ने कार्यकर्ता मधुमंगल शुक्ला द्वारा दायर याचिका पर अंतरिम आदेश दिए हैं। चौधरी ने बताया, "यह तत्काल ध्यान देने का मामला है, इसलिए एनजीटी से निवेदन किया गया था कि अदालतों में गर्मियों की छुट्टियां शुरू होने से पहले नगर निगम को निर्देश दिया जाए।"...

    वृंदावन ! नेशनल ग्रीन टिब्यूनल (एनजीटी) ने उत्तर प्रदेश के वृंदावन शहर में घरेलू कचरा खुले स्थान पर जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। एनजीटी ने स्थानीय नगर निगम को निर्देश जारी कर घेरलू कचरा खुले स्थान पर जलाने से प्रतिबंधित किया है। सोमवार को जारी इस निर्देश की प्रति आज उपलब्ध हुई। याचिकाकर्ता के वकील राहुल चौधरी ने बताया कि एनजीटी ने कार्यकर्ता मधुमंगल शुक्ला द्वारा दायर याचिका पर अंतरिम आदेश दिए हैं। चौधरी ने बताया, "यह तत्काल ध्यान देने का मामला है, इसलिए एनजीटी से निवेदन किया गया था कि अदालतों में गर्मियों की छुट्टियां शुरू होने से पहले नगर निगम को निर्देश दिया जाए।" एनजीटी ने नागरिक प्राधिकरणों और निजी निर्माण कंपनियों को भी कचरा यमुना नदी के किनारों पर फेंकने से मना किया है। शुक्ला का आरोप है कि भू-माफिया घाटों पर कचरा जमा करके नदी पर अतिक्रमण कर रहे हैं। कार्यकर्ता लंबे समय से जिला प्रशासन से शिकायत कर रहे हैं कि पवित्र शहर वृंदावन में घरेलू कचरा नदी के किनारों पर जमा किया जा रहा है और नदी पर अतिक्रमण बढ़ा है। मथुरा की 'ब्रज बचाओ' समिति ने एनजीटी के निर्देश का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि इससे नदी किनारों पर अतिक्रमण की जांच में मदद मिलेगी। इधर, एनजीटी के निर्देश पर प्रतिक्रिया देते हुए वृंदावन नगर निगम कर्मियों ने कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि कचरे का क्या करना है। हालांकि वृंदावन नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश गौतम ने कहा, "यह सब बकवास है। नदी के किनारों पर कोई अतिक्रमण नहीं है। ये बातें वे ब्लैकमेलर कह रहे हैं, जो वृंदावन का विकास नहीं चाहते।"

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