• मानहानि मामले में केजरीवाल को राहत

    नई दिल्ली ! सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री एवं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि के दो मामलों की सुनवाई पर आज रोक लगा दी। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा एवं न्यायमूर्ति प्रफुल्ल चंद पंत की खंडपीठ ने केजरीवाल के वकील की दलील सुननेे के बाद केंद्र सरकार एवं अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया तथा आठ सप्ताह में इस पर जवाब मांगा है।...

    नई दिल्ली !   सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री एवं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि के दो मामलों की सुनवाई पर आज रोक लगा दी। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा एवं न्यायमूर्ति प्रफुल्ल चंद पंत की खंडपीठ ने केजरीवाल के वकील की दलील सुननेे के बाद केंद्र सरकार एवं अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया तथा आठ सप्ताह में इस पर जवाब मांगा है। न्यायालय ने मामले की सुनवाई के लिए आठ जुलाई की तारीख मुकर्रर की है। आप संयोजक की ओर से खंडपीठ के समक्ष मामले का विशेष उल्लेख (मेंशनिंग) किया गया तथा मानहानि संबंधित कानूनों के दंडात्मक प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई। केजरीवाल के खिलाफ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार शर्मा ने मानहानि का मुकदमा दायर किया हुआ है। विदित हो कि विगत में संपन्न हुए चुनावों में आरोप- प्रत्यारोप का दौर कुछ इस तरह चला कि सभी ने एक दूसरे पर कुछ ऐसे गंभीर आरोप लगाए जिससे प्रतिष्ठा दांव पर लगते देख नेताओं ने एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कोर्ट की चौखट पर दस्तक दी।

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