• बाबरी मस्जिद मामले में आडवाणी, जोशी को न्यायालय का नोटिस

    नई दिल्ली | सर्वोच्च न्यायालय ने साल 1992 में अयोध्या में विवादित ढाचा ढहाए जाने के मामले में मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी तथा 17 अन्य को नोटिस जारी किया। दोनों वरिष्ठ नेताओं के अलावा, केंद्रीय मंत्री उमा भारती तथा राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह को भी नोटिस जारी किया गया है। कल्याण सिंह उस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे।...

    नई दिल्ली | सर्वोच्च न्यायालय ने साल 1992 में अयोध्या में विवादित ढाचा ढहाए जाने के मामले में मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी तथा 17 अन्य को नोटिस जारी किया। दोनों वरिष्ठ नेताओं के अलावा, केंद्रीय मंत्री उमा भारती तथा राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह को भी नोटिस जारी किया गया है। कल्याण सिंह उस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे।न्यायालय ने यह नोटिस इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर दिया है, जिस फैसले में विवादित ढाचा ढहाए जाने के 1992 के मामले में उन्हें आपराधिक साजिश के आरोप से बरी कर दिया गया था।इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 22 साल पुराने इस मामले में 20 मई, 2010 को इन नेताओं को साजिश रचने के आरोपों से मुक्त कर दिया था।वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने न्यायालय को बताया कि हाजी महबूब अहमद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ एक नई याचिका दायर की है, जिसके बाद प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एच.एल.दत्तू तथा न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने ये नोटिस जारी किए।न्यायालय ने आडवाणी तथा अन्य को आपराधिक षड्यंत्र से मुक्त करने वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को अपने पक्ष में दस्तावेज जुटाने के लिए चार सप्ताह का समय दिया।अतिरिक्त महाधिवक्ता नीरज किशन कौल ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि सीबीआई उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को दायर करने में हुई देरी के बारे में पहले ही एक हलफनामा दाखिल कर चुकी है।मसौदा तैयार करने व केंद्र सरकार के वरिष्ठ कानून अधिकारी से मंजूरी लेने के मद्देनजर, सीबीआई द्वारा याचिका दाखिल करने में हुए विलंब पर टिप्पणी करते हुए न्यायमूर्ति एच.एल.दत्तू तथा न्यायमूर्ति जगदीश सिंह केहर की तत्कालीन पीठ ने चार फरवरी, 2013 को सरकार से कहा था कि विलंब के कारणों पर वह एक हलफनामा दाखिल करे। न्यायालय ने सीबीआई को चार सप्ताह का समय दिया और कहा कि वह कानून, याचिका दायर करने में हुई देरी और गुण-दोष के आधार पर सुनवाई करेगा।सीबीआई ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला आने के लगभग नौ माह बाद 18 फरवरी, 2011 को सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। सीबीआई की याचिका पर यह नोटिस तीन मार्च, 2011 को जारी किया गया था।सीबीआई ने अपनी अपील में कहा था कि आडवाणी के अतिरिक्त अन्य लोगों को आपराधिक साजिश से मुक्त करने का फैसला इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 12 फरवरी, 2001 के फैसले के विपरीत है।इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने कहा था कि संयुक्त आरोपपत्र पर संज्ञान लेने में निचली अदालत ने कोई गलती नहीं की थी और उस समय किए गए सारे अपराध षडयंत्र को सिद्ध करते हैं। इस मामले में आडवाणी, जोशी, कल्याण सिंह, उमा के अतिरिक्त विनय कटियार, विश्व हिंदू परिषद के नेता अशोक सिंघल, गिरिराज किशोर, हरि डालमिया, साध्वी ऋतंभरा, महंत अवैद्यनाथ को भी आरोपी बनाया गया था। चूंकि गिरिराज किशोर और महंत अवैद्यनाथ का निधन हो चुका है, लिहाजा आरोपियों की सूची से इनके नाम हटा दिए जाएंगे।

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