• कालाधन रखने वालों को अब खैर नहीं, होगी 10 साल की सजा : जेटली

    नई दिल्ली ! केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कालेधन पर लगाम के लिए शनिवार को महत्वपूर्ण घोषणा की। वित्तवर्ष 2015-16 का आम बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि इसके लिए मौजूदा सत्र में एक नया कानून लाया जाएगा, जिसमें कालाधन छिपाने वालों को 10 साल का सश्रम कारावास और आय तथा संपत्ति की मौजूदा दर से 300 फीसदी जुर्माना लगाया जाएगा।...

    नई दिल्ली !   केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कालेधन पर लगाम के लिए शनिवार को महत्वपूर्ण घोषणा की। वित्तवर्ष 2015-16 का आम बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि इसके लिए मौजूदा सत्र में एक नया कानून लाया जाएगा, जिसमें कालाधन छिपाने वालों को 10 साल का सश्रम कारावास और आय तथा संपत्ति की मौजूदा दर से 300 फीसदी जुर्माना लगाया जाएगा। वित्तमंत्री ने कहा कि कर देने से बचने के लिए विदेश पैसे भेजने वालों को समझौता आयोग जाने की मंजूरी नहीं होगी।उन्होंने कहा कि दो विधेयक- पहला विदेशों में जमा कालाधन तथा दूसरा देश के भीतर बेनामी लेन-देन पर अंकुश लगाने- मौजूदा सत्र में पेश किए जाने की संभावना है।जेटली ने अपने बजट भाषण के दौरान कालेधन के मुद्दे पर कई बार बात की। विदेशों में जमा काले धन को वापस लाना भाजपा द्वारा चुनाव पूर्व किए गए प्रमुख वादों में से एक है। प्रस्तावित विधेयक पर विस्तृत जानकारी देते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि आयकर रिटर्न न भरना या भरने के दौरान जानकारियां छिपाने वालों को सात सालों तक की सजा होगी।विदेशी परिसंपत्तियों से अघोषित आय अधिकतम सीमांत दर के मुताबिक, कर योग्य होगी। विदेशी परिसंपत्तियों पर भी रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य होगा।उन्होंने कहा कि यदि कोई अपराध सामने आता है तो बैंक, वित्तीय संस्थान तथा व्यक्ति सभी अपराध तथा जुर्माने के हकदार होंगे।मंत्री ने कहा कि विदेशी परिसंपत्तियों से संबंधित करों की चोरी मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम, 2002 के तहत अपराध होगा। विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा) में भी संशोधन किया जाएगा। नए कानून के तहत अचल संपत्ति पर 20 हजार रुपये या उससे अधिक के लेनदेन पर रोक लगा दी जाएगी। इसका उल्लंघन करने पर उतनी ही राशि का जुर्माना लगाया जाएगा। एक लाख से अधिक किसी भी खरीद या बिक्री के लिए स्थायी खाता संख्या (पैन नंबर) देना अनिवार्य होगा। जेटली ने कहा, "अघोषित विदेशी परिसंपत्तियों के मामले की जांच को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है, जिसके परिणामस्वरूप अघोषित आय का पता चल रहा है।"बेनामी लेनदेन पर प्रस्ताविक विधेयक की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इससे बेनामी संपत्ति की जब्ती और मुकदमा चलाना आसान होगा।जेटली ने कहा, "कालेधन का पता लगाने और इसके लिए ई-फाइलिंग सहित नई संरचना तैयार करने को लेकर हम प्रतिबद्ध हैं।"वित्तमंत्री ने कहा कि रियल एस्टेट में कालेधन के लेन-देन का पता लगाने के लिए बेनामी संपत्ति लेन-देन विधेयक लाया जाएगा।

अपनी राय दें