• फर्जी मुठभेड़ मामले में अमित शाह को अदालत से बड़ी राहत

    मुंबई ! भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष अमित शाह को अदालत ने मंगलवार को बड़ी राहत देते हुए कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में बरी कर दिया। गुजरात में हुई इस कथित फर्जी मुठभेड़ में सोहराबुद्दीन शेख, उसकी पत्नी कौसर बी और एक गवाह तुलसीराम प्रजापति की हत्या कर दी गई थी। फैसले पर सोहराबुद्दीन के भाई रबाबुद्दीन शेख ने हालांकि सीबीआई पर 'बिकने' का आरोप लगाया है।...

    मुंबई !  भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष अमित शाह को अदालत ने मंगलवार को बड़ी राहत देते हुए कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में बरी कर दिया। गुजरात में हुई इस कथित फर्जी मुठभेड़ में सोहराबुद्दीन शेख, उसकी पत्नी कौसर बी और एक गवाह तुलसीराम प्रजापति की हत्या कर दी गई थी। फैसले पर सोहराबुद्दीन के भाई रबाबुद्दीन शेख ने हालांकि सीबीआई पर 'बिकने' का आरोप लगाया है। इसी मामले में अमित शाह सितंबर, 12 में गिरफ्तार हुए थे। उन्हें राज्य के गृहमंत्री पद से इस्तीफा देकर तीन महीने जेल में गुजारनी पड़ी थी। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के विशेष न्यायाधीश एम.बी. गोसावी ने फैसला देते हुए कहा कि शाह के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता और उन्हें राजनीतिक कारणों से इस मामले में फंसाया गया है।अदालत ने अपने फैसले में कहा कि साल 2005-06 के दौरान हुई इस घटना में शाह के खिलाफ सबूत अपर्याप्त हैं। अदालत ने कहा, "अमित ए.शाह के खिलाफ आरोप खारिज किए जाते हैं।" साल 2005-06 के दौरान उनके खिलाफ हत्या, आपराधिक षड्यंत्र तथा अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कराया गया था। न्यायाधीश ने कहा कि सीबीआई का हस्तक्षेप स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि शाह के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता।उन्होंने शाह के वकील एस.वी.राजू के उस तर्क से सहमति जताई, जिसमें कहा गया था कि गुजरात के तत्कालीन गृहमंत्री को राजनीतिक कारणों से फंसाया गया था।फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए सोहराबुद्दीन के भाई रबाबुद्दीन शेख ने सीबीआई पर बिकने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वह फैसले के खिलाफ बंबई उच्च न्यायालय में अपील करेंगे।वहीं सीबीआई प्रवक्ता ने कहा कि मामले में आगे बढ़ने से पहले वह अदालत के आदेश का अध्ययन करेगी।

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