• लोकपाल अधिनियम में संशोधन के लिए विधेयक पेश

    नई दिल्ली | सरकार ने लोकपाल तथा लोकायुक्त अधिनियम में संशोधन के लिए गुरुवार को एक विधेयक पेश किया। यह विधेयक लोकसभा में कांग्रेस के नेता को भ्रष्टाचार विरोधी निकाय के सदस्य के रूप में शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करेगा। मौजूदा अधिनियम में पैनल में सदस्य के रूप में नेता प्रतिपक्ष का नाम है, जबकि वर्तमान लोकसभा में ऐसा कोई नेता नहीं है, क्योंकि आम चुनाव में इस पद के लिए आवश्यक सीटें लाने में कांग्रेस नाकाम रही थी। ...

    नई दिल्ली | सरकार ने लोकपाल तथा लोकायुक्त अधिनियम में संशोधन के लिए गुरुवार को एक विधेयक पेश किया। यह विधेयक लोकसभा में कांग्रेस के नेता को भ्रष्टाचार विरोधी निकाय के सदस्य के रूप में शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करेगा। मौजूदा अधिनियम में पैनल में सदस्य के रूप में नेता प्रतिपक्ष का नाम है, जबकि वर्तमान लोकसभा में ऐसा कोई नेता नहीं है, क्योंकि आम चुनाव में इस पद के लिए आवश्यक सीटें लाने में कांग्रेस नाकाम रही थी। इस संशोधन से लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के पैनल का सदस्य बनने का मार्ग प्रशस्त होगा। चयन कमेटी का नेतृत्व प्रधानमंत्री करेंगे और इसमें लोकसभा अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश और एक प्रख्यात विधिवेत्ता होंगे। प्रख्यात विधिवेत्ता को अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य मनोनीत कर सकते हैं, लेकिन विपक्ष के नेता नहीं।लोकपाल, लोकायुक्त तथा अन्य संबंधित कानून (संशोधन) विधेयक, 2014 कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा पेश किया गया।

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