• पूर्व रेलमंत्री मिश्र के चारों हत्यारों को उम्रकैद

    दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को पूर्व रेलमंत्री ललित नारायण मिश्र हत्याकांड मामले में दोषी करार दिए गए चार अपराधियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश पर 39 वर्ष पुराने मामले की सुनवाई करते हुए निचली अदालत ने आनंदमार्गी गोपालजी, रंजन द्विवेदी, संतोषानंद और सुदेवानंद को इसी वर्ष आठ दिसंबर को दोषी करार दिया था।...

    नई दिल्ली | दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को पूर्व रेलमंत्री ललित नारायण मिश्र हत्याकांड मामले में दोषी करार दिए गए चार अपराधियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश पर 39 वर्ष पुराने मामले की सुनवाई करते हुए निचली अदालत ने आनंदमार्गी गोपालजी, रंजन द्विवेदी, संतोषानंद और सुदेवानंद को इसी वर्ष आठ दिसंबर को दोषी करार दिया था।मिश्र बतौर रेलमंत्री दो जनवरी, 1975 को समस्तीपुर-मुजफ्फरपुर ब्रॉडगेज रेलवे लाइन के उद्घाटन के लिए समस्तीपुर स्टेशन पर एक समारोह में मौजूद थे, तभी वहां एक बम विस्फोट हुआ। घायल रेलमंत्री को वहां से काफी दूर दानापुर के रेलवे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां अगले दिन उनका निधन हो गया था।


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