सर्वोच्च न्यायालय ने मांगी 15 उम्मीदवारों की सूची15 जनवरी तक सीलबंद लिफाफे में सौंपे नामनई दिल्ली ! सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्य सतर्कता आयुक्त (सीवीसी) की नियुक्ति के लिए 15 उम्मीदवारों की सूची बनाने का केंद्र सरकार को निर्देश दिया। न्यायालय ने सरकार को आगाह भी किया कि वह उसकी अनुमति के बगैर सीवीसी की नियुक्तिन करे। मुख्य न्यायाधीश एचएल दत्तू, न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और न्यायमूर्ति ए के सिकरी की खंडपीठ ने गैर-सरकारी संगठन सेंटर फॉर इंटेग्रिटी, एंड ट्रेनिंग इन विजिलेंस एडमिनिस्ट्रेशन की जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया। न्यायालय ने सरकार को आदेश दिया कि वह सीवीसी पद के लिए 15 उम्मीदवारों की सूची बनाकर उसे 15 जनवरी 2015 तक सीलबंद लिफाफे में सौंपे। न्यायालय ने सरकार को बगैर उसकी अनुमति के सीवीसी नियुक्त करने से मना भी कर दिया। गौरतलब है कि गत 18 सितम्बर को सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने सीवीसी और सतर्कता आयुक्तों (वीसी) की नियुक्ति प्रक्रिया में पारर्दशिता नहीं बरतने पर सरकार को आड़े हाथों लिया था। इसके बाद केंद्र सरकार ने आश्वस्त किया था कि शीर्ष अदालत की अनुमति के बगैर इस बार सीवीसी की नियुक्ति नहीं होगी।