• हेलीकॉप्टर सौदा : आरोपपत्र पर सुनवाई 28 नवंबर को

    नई दिल्ली ! सोमवार को यहां की एक अदालत ने अगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदा मामले में धन की हेराफेरी के आरोप में दो इतावली नागरिकों के साथ उद्योगपति गौतम खेतान के खिलाफ दाखिल आरोपपत्र पर 28 अगस्त को सुनवाई करने का फैसला लिया है। केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) के विशेष न्यायाधीश वी.के. गुप्ता ने शुक्रवार को आरोपपत्र पर विचार करने का फैसला लिया है। ...

    नई दिल्ली ! सोमवार को यहां की एक अदालत ने अगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदा मामले में धन की हेराफेरी के आरोप में दो इतावली नागरिकों के साथ उद्योगपति गौतम खेतान के खिलाफ दाखिल आरोपपत्र पर 28 अगस्त को सुनवाई करने का फैसला लिया है। केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) के विशेष न्यायाधीश वी.के. गुप्ता ने शुक्रवार को आरोपपत्र पर विचार करने का फैसला लिया है। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा 80 पृष्ठों वाले आरोपपत्र को पिछले हफ्ते ही दायर किया गया था। इसमें खेतान, उसकी पत्नी रितु, चंडीगढ़ स्थित कंपनी ऐयरोमेट्रिक्स और दो इतावली नागरिक, कार्लो गेरोसा और गुइदो हासच्के को इस मामले में आरोपी बनाया गया है।एजेंसी ने इन सभी लोगों को धन की हेराफेरी अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपराधी बताया है। खेतान को फिलहाल 28 नवंबर तक तिहार जेल में न्यायिक हिरासत में रखा गया है। खेतान चंडीगढ़ स्थित कंपनी एयरोमैट्रिक्स के निदेशक मंडल में शामिल थे। उन्हें प्रवर्तन निदेशालय ने उनके दो ठिकानों पर छापेमारी के बाद 22 सितंबर को गिरफ्तार किया था। ब्रिटिश कंपनी अगस्टा वेस्टलैंड के साथ 12 हेलीकॉप्टरों की खरीद का यह मामला उस समय जांच के घेरे में आ गया था जब इटली के अधिकारियों ने आरोप लगाया कि फरवरी, 2010 में हुए इस सौदे को हथियाने के लिए कंपनी ने घूस दी थी।

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