• इराक : पूर्व सुन्नी सांसद को सजा-ए-मौत

    बगदाद ! इराक की एक अदालत ने एक पूर्व सुन्नी सांसद को एक आपराधिक मामले में रविवार को सजा-ए-मौत सुनाया है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, न्यायिक प्राधिकरण के प्रवक्ता अब्दुल-सत्तार अल-बिरकदार ने कहा, "केंद्रीय अपराध अदालत ने इराकी दंड संहिता के अनुसार पूर्व सांसद अहमद अल-अलवानी को आज सजा-ए-मौत सुनाया।"...

    बगदाद !   इराक की एक अदालत ने एक पूर्व सुन्नी सांसद को एक आपराधिक मामले में रविवार को सजा-ए-मौत सुनाया है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, न्यायिक प्राधिकरण के प्रवक्ता अब्दुल-सत्तार अल-बिरकदार ने कहा, "केंद्रीय अपराध अदालत ने इराकी दंड संहिता के अनुसार पूर्व सांसद अहमद अल-अलवानी को आज सजा-ए-मौत सुनाया।"अल-बिरकदार ने कहा कि फैसले को मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजे जाने से पहले बचाव पक्ष को इसके खिलाफ अपील करने का अधिकार है।इराकी सुरक्षा बलों ने पिछले दिसंबर में अलवानी के घर छापा मारकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। इस अभियान के दौरान अलावी के अंगरक्षकों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी हुई थी। अंगरक्षकों ने कहा था कि छापेमारी की कार्रवाई अवैध है, क्योंकि अलवानी को संविधान के तहत छूट प्राप्त है।इस मुठभेड़ में अलवानी के भाई सहित पांच व्यक्ति मारे गए थे और 17 अन्य घायल हो गए थे।अलवानी की गिरफ्तारी के बाद सुन्नी मुसलमान आक्रोशित हो गए और सुन्नी बाहुल्य अनबर प्रांत में हिंसा भड़क उठी थी, जो बाद में पूरे इराक के सुन्नी बहुल प्रांतों में शिया बहुल सुरक्षा बलों के साथ व्यापक संघर्ष में विकसित हो गई थी।अलवानी सरकार विरोधी प्रदर्शनों में खुलकर बोलने वाले एक प्रमुख नेता थे।

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