• खदान ठेका नवीनीकरण : ओडिशा को 3 महीने का विस्तार

    सर्वोच्च न्यायालय ने ओडिशा सरकार को 18 खदानों के ठेका नवीनीकरण के आवेदनों पर फैसले के लिए तीन महीने के विस्तार को मंजूरी दे दी है। अदालत के एक आदेश के बाद इन खदानों में खनन रोक दिया गया था। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। ओडिशा खदान मामलों के निदेशक दीपक मोहंती ने आईएएनएस से कहा, "हमारे आग्रह पर संज्ञान लेते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने 18 खदानों के ठेका नवीकरण के आवेदनों पर फैसला लेने के लिए तीन महीने का विस्तार दे दिया। हम जल्द ही आवेदनों पर विचार करेंगे।"...

    भुवनेश्वर | सर्वोच्च न्यायालय ने ओडिशा सरकार को 18 खदानों के ठेका नवीनीकरण के आवेदनों पर फैसले के लिए तीन महीने के विस्तार को मंजूरी दे दी है। अदालत के एक आदेश के बाद इन खदानों में खनन रोक दिया गया था। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। ओडिशा खदान मामलों के निदेशक दीपक मोहंती ने आईएएनएस से कहा, "हमारे आग्रह पर संज्ञान लेते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने 18 खदानों के ठेका नवीकरण के आवेदनों पर फैसला लेने के लिए तीन महीने का विस्तार दे दिया। हम जल्द ही आवेदनों पर विचार करेंगे।"न्यायालय का यह आदेश शुक्रवार को आया। न्यायालय ने मई में ओडिशा के उन 26 खदानों के परिचालन पर रोक लगा दी थी, जिनका परिचालन डीम्ड विस्तार के तहत हो रहा था। सरकार से कहा गया था कि 15 नवंबर तक इसपर फैसला ले लिया जाए कि खदानों के ठेकों का नवीकरण होगा या नहीं। सरकार हालांकि इसपर और अधिक समय की मांग को लेकर न्यायालय की शरण में पहुंच गई। 26 खदानों में से आठ (टाटा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेशन) को इस शर्त पर खनन की मंजूरी दी गई कि उन्हें पर्यावरण तथा वन विभाग से मंजूरी लेकर उसे 15 नवंबर तक सौंपना होगा। मोहंती ने कहा, "स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के अलावा, किसी ने मंजूरी नहीं सौंपी। हमने सेल के तीन खदानों के लीज डीड को समाप्त कर दिया है तथा बाकी खदानों के परिचालन को तबतक बंद रखने के लिए कहा गया है, जबतक कि वे मंजूरी नहीं सौंपते।"


अपनी राय दें