नई दिल्ली ! उच्चतम न्यायालय ने विदेशी चंदा मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की अपील पर आज केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किए। मुख्य न्यायाधीश एच एल दत्तू, न्यायमूर्ति एम वाई इकबाल और न्यायमूर्ति ए के सिकरी की खंडपीठ ने भाजपा की अपील पर केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी करते हुए इसे कांग्रेस पार्टी की समान याचिका के साथ सम्बद्ध करने का निर्देश भी दिया।इस साल 28 मार्च को दिल्ली उच्च न्यायालय ने कांग्रेस और भाजपा द्वारा वेदांता कंपनी से चंदा लिये जाने को राजनीतिक दलों के लिए लागू विदेशी चंदा कानून का उल्लंघन करार दिया था। वेदांता की भारतीय अनुषंगी इकाइयों में स्टरलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड और सेसा गोवा शामिल हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय का कहना था कि विदेशी कंपनियों की अनुषंगी इकाइयों से चंदा लेना विदेशी चंदा संबंधी कानून का उल्लंघन है। उच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को इन दलों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। कांग्रेस की अपील पर उच्चतम न्यायालय ने गत 22 अगस्त को नोटिस जारी किया था। दोनों पार्टियों की दलीलें हैं कि भारतीय अनुषंगी इकाइयों से चंदा लेकर उन्होंने किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं किया है। शीर्ष अदालत को यह तय करना है कि क्या विदेशी कंपनियों की भारतीय अनुषंगी इकाइयों से चंदा लेना विदेशी चंदा से संबंधित कानून का उल्लंघन है।