• कोयला घोटाला : सीबीआई ने संशोधित समापन रपट दाखिल की

    केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने उद्योगपति कुमार मंगलम बिड़ला तथा अन्य से संबंधित कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में मंगलवार को दिल्ली की एक अदालत में संशोधित समापन रपट दाखिल की। संशोधित समापन रपट विशेष सत्र न्यायाधीश भरत पाराशर की अदालत में दाखिल की गई, जिन्होंने इस मामले की सुनवाई के लिए 10 नवंबर की तारीख तय की है।...

    नई दिल्ली | केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने उद्योगपति कुमार मंगलम बिड़ला तथा अन्य से संबंधित कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में मंगलवार को दिल्ली की एक अदालत में संशोधित समापन रपट दाखिल की। संशोधित समापन रपट विशेष सत्र न्यायाधीश भरत पाराशर की अदालत में दाखिल की गई, जिन्होंने इस मामले की सुनवाई के लिए 10 नवंबर की तारीख तय की है।अदालत ने इस मामले की अंतिम सुनवाई के दौरान सीबीआई से इस बारे में स्पष्टीकारण मांगा था कि क्या बिड़ला की कंपनी हिंडाल्को को कोयला ब्लॉक आवंटन में किसी प्रकार का आपराधिक तत्व शामिल रहा है या नहीं। सीबीआई ने अक्टूबर 2013 में कोयला ब्लॉक आवंटन में आपराधिक षड्यंत्र एवं भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर बिड़ला, पूर्व कोयला सचिव पी.सी. पारेख तथा अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था। लेकिन इस साल 28 अगस्त को उसने इस मामले में समापन रपट दाखिल करते हुए कहा, "प्राथमिकी में जिन लोगों के खिलाफ आरोप लगाए हैं, उसकी पुष्टि जांच के दौरान प्राप्त सबूतों से नहीं होती है।" अदालत ने पूर्व में यह भी जानना चाहा था कि किस आधार पर सीबीआई ने इस मामले को बंद करने का निष्कर्ष निकाला और इसने मामले में किस तरह की जांच की।


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