• 2जी घोटाला : आरोप तय करने पर फैसला 31 अक्टूबर को

    2जी स्पेक्ट्रम घोटाला मामले की सुनवाई कर रही विशेष अदालत ने सोमवार को कहा कि वह पूर्व केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ए.राजा के खिलाफ धन की हेराफेरी मामले में आरोप तय करने को लेकर 31 अक्टूबर को फैसला सुनाएगी। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत के न्यायाधीश ओ.पी.सैनी ने इस मामले में सोमवार को फैसला सुरक्षित रखते हुए इसे 31 अक्टूबर को सुनाने की बात कही।...

    नई दिल्ली  2जी स्पेक्ट्रम घोटाला मामले की सुनवाई कर रही विशेष अदालत ने सोमवार को कहा कि वह पूर्व केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ए.राजा के खिलाफ धन की हेराफेरी मामले में आरोप तय करने को लेकर 31 अक्टूबर को फैसला सुनाएगी। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत के न्यायाधीश ओ.पी.सैनी ने इस मामले में सोमवार को फैसला सुरक्षित रखते हुए इसे 31 अक्टूबर को सुनाने की बात कही।इस मामले में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) सांसद कनिमोझी और डीएमके प्रमुख एम.करुणानिधि की पत्नी दयालु अम्माल सह-आरोपियों में हैं। उनके खिलाफ पहले ही आरोप तय किए जा चुके हैं। इस मामले में स्वान टेलीकॉम के प्रमोटर शाहिद उस्मान बलवा और विनोद गोयनका, कुसेगांव फ्रुट्स एंड वेजेटेबल्स के निदेशकों आसिफ बलवा व राजीव अग्रवाल, बॉलीवुड फिल्म निर्माता करीम मोरानी और कलैगनार टीवी के निदेशकों शरद कुमार और पी.अमृतन के खिलाफ भी आरोप तय किए गए हैं।  इस मामले में स्वान टेलीकॉम, कुसेगांव रियल्टी, सिनेयुग मीडिया एंड एटंरटेनमेंट, कलैगनार टीवी, डायनेमिक्स रियल्टी, एवरस्माइल कंस्ट्रक्शन कंपनी, कॉनवुड कंस्ट्रक्शन एंड डेवेलपर्स, डीबी रियल्टी और निहार कंस्ट्रक्शन के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है।  आरोपियों के खिलाफ धन की हेराफेरी रोकथाम अधिनियिम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।


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