कहा, सक्षम अदालत ही ले सकती है संज्ञान चंडीगढ़ ! हरियाणा विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) के प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला के खुलेआम अपनी पार्टी के लिए प्रचार करने के विवाद से पल्ला झाड़ते हुए निर्वाचन आयोग ने शनिवार को कहा कि इस मुद्दे पर संज्ञान सक्षम अदालत ही ले सकती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त वीएस संपत ने संवाददाताओं से कहा कि पार्टी द्वारा सौंपी गई सूची के मुताबिक, चौटाला इनेलो के स्टार प्रचारकों में से एक हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य आधार पर जमानत पर चल रहे चौटाले के राजनीतिक गतिविधि में शामिल होने के मामले में संबंधित अदालत ही सक्षम अधिकारी है। शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत से दोषी करार दिए जा चुके चौटाला दिल्ली उच्च न्यायालय से जमानत लेकर जेल से बाहर हैं। निचली अदालत ने उन्हें 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। उन्होंने बीमारी के बहाने जमानत मांगी थी।