• भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को बड़ी राहत,गृह मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना

    नई दिल्ली ! सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमरीका में की गई घोषणा को तुरंत अमलीजामा पहनाते हुए भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को जारी किए जाने (पीआईओ कार्ड) को आजीवन वैध बनाने तथा उन्हें भारत में पुलिस थानों में पंजीकरण और मौजूदगी दर्ज कराने से छूट देने की अधिसूचना जारी कर दी है। गृह मंत्रालय की ओर से यहां जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह अधिसूचना 30 सितंबर को जारी कर दी गई। इसमें यह भी साफ किया गया है ...

    घोषणा के फौरन बाद 'पीआईओ' पर अमल  30 सितम्बर तक जारी पीआईओ कार्ड माने जाएंगे वैध नई दिल्ली !  सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमरीका में की गई घोषणा को तुरंत अमलीजामा पहनाते हुए भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को जारी किए जाने (पीआईओ कार्ड) को आजीवन वैध बनाने तथा उन्हें भारत में पुलिस थानों में पंजीकरण और मौजूदगी दर्ज कराने से छूट देने की अधिसूचना जारी कर दी है। गृह मंत्रालय की ओर से यहां जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह अधिसूचना 30 सितंबर को जारी कर दी गई। इसमें यह भी साफ किया गया है कि इस वर्ष 30 सितंबर तक जारी किए जा चुके पीआईओ कार्ड स्वत: ही आजीवन वैध माने जाएंगे। प्रधानमंत्री ने 28 सितंबर को न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में अपने संबोधन में पीआईओ कार्ड के बारे में ये घोषणाएं की थी। उन्होंने भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को आजीवन वीजा देने और पीआईओ तथा ओसीआई लोगों के लिए नई योजना लाने तथा अमरीकी नागरिकों को आगमन पर वीजा जारी करने की भी घोषणा की थी। प्रधानमंत्री ने कहा था कि अमरीकी नागरिकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वीजा प्रणाली शुरू की गई है। इसके अलावा उन्हें आगमन वीजा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारतीय मूल के व्यक्तियों को आजीवन वीसा दिया जाएगा और उन्हें पुलिस थानों में अपना पंजीकरण नहीं कराना पड़ेगा। 

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