• खिड़की एक्सटेंशन छापेमारी मामले में आरोप पत्र दाखिल

    दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती और 17 अन्य के खिलाफ दक्षिण दिल्ली के एक घर में 16 जनवरी को छापेमारी के दौरान छेड़छाड़ और हंगामा करने के मामले में आरोप पत्र दाखिल किया गया है। यह जानकारी पुलिस ने बुधवार को दी। दिल्ली पुलिस ने महानगर दंडाधिकारी चेतना सिंह की अदालत में 29 सितंबर को आरोप-पत्र दाखिल किया।...

    नई दिल्ली | दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती और 17 अन्य के खिलाफ दक्षिण दिल्ली के एक घर में 16 जनवरी को छापेमारी के दौरान छेड़छाड़ और हंगामा करने के मामले में आरोप पत्र दाखिल किया गया है। यह जानकारी पुलिस ने बुधवार को दी। दिल्ली पुलिस ने महानगर दंडाधिकारी चेतना सिंह की अदालत में 29 सितंबर को आरोप-पत्र दाखिल किया।सभी 18 आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 16, 153-ए, 323, 354, 509, 506 और 147 के तहत आरोप पत्र दाखिल किए गए हैं। दंडाधिकारी ने बुधवार को मामला मुख्य महानगर दंडाधिकारी को स्थानांतरित कर दिया। पुलिस ने 100 पृष्ठों के अपने आरोप-पत्र में 40 गवाहों के बयान दर्ज किए हैं, जिनमें से नौ अफ्रीकी महिलाओं के बयान भी शामिल हैं। न्यायालय ने पुलिस से 10 सितंबर को जांच की अंतिम रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा था।पुलिस ने अदालत के निर्देश पर 19 जनवरी को अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। अदालत का यह आदेश युगांडा की महिला द्वारा खिड़की एक्सटेंशन में 16 जनवरी को तड़के तीन बजे के आसपास कुछ अज्ञात लोगों द्वारा हंगामा किए जाने के मामले में प्राथमिकी दर्ज कराए जाने का अनुरोध किए जाने के बाद आया था।वकील राकेश शेरावत युगांडा की महिला की तरफ से अदालत में पेश हुए और बताया कि उनकी मुव्वक्किल को मीडिया से जानकारी मिली कि आधी रात में छापेमारी करने वाले लोग तत्कालीन कानून मंत्री भारती के नेतृत्व में आए आम आदमी पार्टी (आप) के सदस्य थे। हालांकि, भारती का नाम प्राथमिकी में नहीं था।  खिड़की एक्सटेंशन में कथित देह व्यापार और मादक पदार्थो की तस्करी की खबर सुनने के बाद भारती वहां गए थे।


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