• जयललिता को नहीं मिली राहत , जमानत याचिका पर सुनवाई 6 को

    बेंगलुरु ! कर्नाटक उच्च न्यायालय की अवकाश पीठ के न्यायाधीश ने तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे. जयललिता की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई मंगलवार को छह अक्टूबर तक के लिए टाल दी। याचिका पर अब छह अक्टूबर को न्यायालय की नियमित पीठ सुनवाई करेगी। जयललिता ने इस याचिका में निचली अदालत द्वारा उन्हें आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद सुनाई गई चार साल कैद की सजा निलंबित करने और जमानत देने का अनुरोध किया है।...

    बेंगलुरु !   कर्नाटक उच्च न्यायालय की अवकाश पीठ के न्यायाधीश ने तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे. जयललिता की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई मंगलवार को छह अक्टूबर तक के लिए टाल दी। याचिका पर अब छह अक्टूबर को न्यायालय की नियमित पीठ सुनवाई करेगी। जयललिता ने इस याचिका में निचली अदालत द्वारा उन्हें आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद सुनाई गई चार साल कैद की सजा निलंबित करने और जमानत देने का अनुरोध किया है। याचिका को स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति रत्नकला ने इसकी सुनवाई के लिए छह अक्टूबर की तिथि निर्धारित की, जब दशहरा के एक सप्ताह के अवकाश के बाद उच्च न्यायालय में नियमित रूप से कामकाज शुरू होगा। जयललिता को एक विशेष अदालत ने आय से अधिक 66 करोड़ रुए के मामले में शनिवार को दोषी ठहराते हुए चार साल कैद और 100 करोड़ रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई थी। वरिष्ठ आपराधिक वकील राम जेठमलानी जयललिता का मुकदमा लड़ रहे हैं। उन्होंने अपनी मुवक्किल के लिए तुरंत अंतरिम राहत की मांग करते हुए कहा कि चूंकि उन्हें 10 साल कैद से कम की सजा सुनाई गई है, इसलिए वह जमानत पाने की हकदार हैं। 

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