बेंगलुरू | कर्नाटक उच्च न्यायालय की अवकाश पीठ के न्यायाधीश ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी ठहराई गई तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे. जयललिता की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई मंगलवार को छह अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी। जयललिता को इस मामले में निचली अदालत ने दोषी ठहराते हुए चार साल कैद की सजा सुनाई है। वह फिलहाल बेंगलुरू की केंद्रीय कारा में बंद हैं। उन्होंने कर्नाटक उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सजा को निलंबित करने और जमानत दिए जाने की गुहार लगाई है।