• सीपीआईएल की याचिका पर सुनवाई को न्यायालय तैयार

    सर्वोच्च न्यायालय गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) सीपीआईएल की एक याचिका पर सुनवाई के लिए सोमवार को राजी हो गया। याचिका में सर्वोच्च न्यायालय के उस आदेश वापस लेने की मांग की गई है, जिसमें सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा द्वारा 2जी मामले के आरोपियों और अन्य मामले के आरोपियों से अपने सरकारी आवास पर की गई मुलाकातों के बारे में जानकारी मुहैया कराने वाले की पहचान जाहिर करने के लिए कहा गया था। न्यायमूर्ति एच.एल.दत्तू और न्यायमूर्ति एस.ए.बोबडे की सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने यहीं पर सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा की तरफ से दायर उस याचिका पर किसी तरह का आदेश पारित करने से इंकार कर दिया, जिसमें एनजीओ द्वारा उनके खिलाफ जांच की मांग को लेकर दायर याचिका खारिज करने की मांग की गई है। ...

    नई दिल्ली | सर्वोच्च न्यायालय गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) सीपीआईएल की एक याचिका पर सुनवाई के लिए सोमवार को राजी हो गया। याचिका में सर्वोच्च न्यायालय के उस आदेश वापस लेने की मांग की गई है, जिसमें सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा द्वारा 2जी मामले के आरोपियों और अन्य मामले के आरोपियों से अपने सरकारी आवास पर की गई मुलाकातों के बारे में जानकारी मुहैया कराने वाले की पहचान जाहिर करने के लिए कहा गया था। न्यायमूर्ति एच.एल.दत्तू और न्यायमूर्ति एस.ए.बोबडे की सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने यहीं पर सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा की तरफ से दायर उस याचिका पर किसी तरह का आदेश पारित करने से इंकार कर दिया, जिसमें एनजीओ द्वारा उनके खिलाफ जांच की मांग को लेकर दायर याचिका खारिज करने की मांग की गई है। सिन्हा की ओर से दायर याचिका में तर्क दिया गया था कि चूंकि जिन आरोपों के आधार पर उनके खिलाफ जांच की मांग की गई है, उसके स्रोत की पहचान जाहिर करने से इंकार कर दिया गया है, लिहाजा याचिका खारिज कर दी जानी चाहिए। न्यायालय ने 2जी मामले के विशेष सरकारी वकील आनंद ग्रोवर से न्यायालय के समक्ष मौजूद सभी सामग्रियों की छानबीन करने तथा न्यायालय के आदेश को वापस लेने की मांग को लेकर दायर एनजीओ की याचिका पर न्यायालय की मदद करने को कहा है। न्यायालय ने ग्रोवर से सहयोग का आग्रह करते हुए कहा कि न्यायालय का आदेश बहुत दूरगामी है, क्योंकि इसका संदर्भ अन्य लंबित जनहित याचिकाओं में या भविष्य में स्रोत की पहचान जाहिर करने के लिए दायर की जाने वाली याचिकाओं में दिया जा सकता है।


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